Bihar School Closed Guidelines देशभर में कोरोनावायरस महामारी की तीसरी लहर की रोकथाम के लिए बिहार सरकार ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। बिहार में अब सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, शिक्षण, प्रशिक्षण, हॉस्टल और कोचिंग संस्थान 6 फरवरी 2022 तक बंद रहेंगे। बिहार में यह गाइडलाइन 22 जनवरी 2022 से लागू होगी और 6 फरवरी 2022 तक प्रभावी रहेगी। इसके साथ अब सभी दुकानें रात 8 बजे तक ही खुलेंगी। बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में प्रतिबंधों का विस्तारित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में स्थिति की समीक्षा की गई, जिसके बाद यह निर्णय हो पाया कि जारी प्रतिबंधों के कारण राज्य में संक्रमण दर में सुधार आया है, इसलिए इन प्रतिबंधों को 6 फरवरी तक बढ़ाया गया है।
बात दें कि बिहार में पाबंदियों से फायदा हुआ है, बिहार में कोरोना के मामले घटे, संक्रमण दर 3.67% से गिरकर 2.30% रह गई है। 24 दिसंबर से राज्य में कोरोना के केसेस बढ़ने शुरू हुए थे। इसके बाद 6 जनवरी से पाबंदियां लगाई गई। पाबंदियों का असर यह हुआ कि 8 दिन के बाद 15 जनवरी से ही केसेस घटने लगे।
दैनिक भास्कर की खबर के अनुसार, 15 जनवरी को सबसे अधिक 6541 नए मरीज बिहार में मिले थे, तब संक्रमण दर 3.67% पर था। अब राज्य का संक्रमण दर घटकर 2.30% पर पहुंच गया है। 6 जनवरी को जब पाबंदियां लगीं तब संक्रमण दर 1.36% था लेकिन मामले तेजी से बढ़ रहे थे।
सरकारी-गैर सरकारी कार्यालयों में 50% क्षमता से कार्य होगा। आगंतुकों के प्रवेश पर पूर्ण रोक रहेगी। { सार्वजनिक एवं निजी, सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन 50 % क्षमता या अधिकतम 50 व्यक्तियों (जो भी कम हो) के साथ आयोजित होंगे।
रेस्टुरेंट व खान-पान की दुकानें 50% क्षमता से चलेंगी। बस-ऑटो 100% सीट की क्षमता के साथ चलेंगे, ओवरलोडिंग नहीं होगी। सभी यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। शादी और श्राद्ध में 50 व्यक्ति ही शामिल होंगे, समारोहों पर भी बंदिश जारी रहेगी।
पार्क, सिनेमा हॉल, मॉल व जिम नहीं खुलेंगे, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। 5 जनवरी से लागू सभी पाबंदियां 6 फरवरी तक जारी रहेंगी। लेकिन स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों और सरकारी सेवाओं से जुड़े वाहनों को छूट दी गई है।