UGC Bans Universities In Rajasthan: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने राजस्थान में पीएचडी शिक्षा के भविष्य को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा की है। तीन विश्वविद्यालयों को 2025-26 से 2029-30 तक की पांच साल की अवधि के लिए अपने पीएचडी कार्यक्रमों में छात्रों को दाखिला देने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
यह कदम इन संस्थानों द्वारा पीएचडी डिग्री प्रदान करने के लिए यूजीसी के कड़े नियमों का पालन करने में विफल रहने के बाद उठाया गया है। इस निर्णय से प्रभावित होने वाले विश्वविद्यालय हैं चूरू में स्थित ओपीजेएस विश्वविद्यालय, अलवर में सनराइज विश्वविद्यालय और झुंझुनू में सिंघानिया विश्वविद्यालय। यह निर्णय भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली के भीतर उच्च शैक्षणिक मानकों और अखंडता को बनाए रखने के लिए यूजीसी की प्रतिबद्धता का उदाहरण देता है।
इसके मद्देनजर, यूजीसी ने छात्रों और उनके अभिभावकों को चेतावनी जारी की है, जिसमें प्रतिबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तावित पीएचडी कार्यक्रमों में दाखिला न लेने की सलाह दी गई है। आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रतिबंधित अवधि के दौरान इन संस्थानों से प्राप्त पीएचडी डिग्री को यूजीसी की मंजूरी के अभाव में उच्च शिक्षा या रोजगार के उद्देश्यों के लिए मान्यता नहीं दी जाएगी। इस निर्देश का उद्देश्य छात्रों के भविष्य की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना है कि उनकी शैक्षणिक योग्यता व्यापक शैक्षिक और व्यावसायिक परिदृश्य में वैध मूल्य रखती है।
क्या है पूरा मामला?
यूजीसी ने यह निर्णायक कदम अपनी स्थायी समिति द्वारा की गई गहन समीक्षा प्रक्रिया के बाद उठाया। इस समिति का कार्य यह सुनिश्चित करना है कि विश्वविद्यालय पीएचडी डिग्री प्रदान करने के लिए निर्धारित नियमों का पालन करें। समिति की जांच से पता चला कि तीनों विश्वविद्यालयों ने यूजीसी के पीएचडी नियमों और शैक्षणिक मानदंडों का पालन नहीं किया था। अपनी कमियों को सुधारने का मौका दिए जाने के बावजूद, विश्वविद्यालयों के जवाबों को असंतोषजनक माना गया। इसके कारण उन्हें निर्दिष्ट अवधि के लिए पीएचडी कार्यक्रम पेश करने से रोक दिया गया।
स्थायी समिति के कार्य में विश्वविद्यालयों द्वारा यूजीसी दिशा-निर्देशों के अनुपालन की निगरानी करना तथा गैर-अनुपालन करने वाले संस्थानों के लिए सुधारात्मक उपाय सुझाना शामिल है। ओपीजेएस विश्वविद्यालय, सनराइज विश्वविद्यालय तथा सिंघानिया विश्वविद्यालय द्वारा यूजीसी पीएचडी विनियमों का अनुपालन न करने के संबंध में इसके निष्कर्षों के कारण आयोग को यह सख्त कदम उठाना पड़ा।