Rajasthan News: राजस्थान के स्कूल कॉलेज कोचिंग 1 सितंबर से खुलेंगे, दिशानिर्देश का पालन नहीं करने पर जुर्माना

राजस्थान सरकार ने राज्य के स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों को फिर से खोलने की तिथि जारी कर कर दी है। 1 सतंबर 2021 से राज्य के स्कूलों को फिर से खोला जाएगा। जिसके लिए सरकार ने दिशानिर्देश भी जारी किए हैं।

By Careerindia Hindi Desk

राजस्थान सरकार ने राज्य के स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों को फिर से खोलने की तिथि जारी कर कर दी है। 1 सतंबर 2021 से राज्य के स्कूलों को फिर से खोला जाएगा। जिसके लिए सरकार ने दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। कोविड 19 एसओपी के अनुसार, कक्षाओं में केवल 50 प्रतिशत छात्रों को बैठने की अनुमति होगी। कोरोना दिशानिर्देश का पालन नहीं करने पर छात्रों और संस्थान पर जुर्माना लगाया जाएगा।

राजस्थान के स्कूल कॉलेज कोचिंग 1 सितंबर से खुलेंगे, दिशानिर्देश का पालन नहीं करने पर जुर्माना लगेगा

राजस्थान में शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने की अनुमति केवल इस शर्त पर दी गई है कि सभी COVID-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया जाए और वहां आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक खुराक का टीका लगाया जाए। हालांकि कोचिंग संस्थानों के लिए नियम अलग हैं।

सरकार ने चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की मदद से नीचे दिए गए दिशा-निर्देशों का सेट तैयार किया है। इससे पहले राज्य में शैक्षणिक संस्थानों को फिर से शुरू करने के लिए तारीख और मानक संचालन प्रक्रिया तय करने के लिए मंत्रियों की एक समिति भी गठित की गई थी।

दिशानिर्देश

  1. 1 सितंबर 2021 से राज्य के कॉलेजों, इंस्टीट्यूट और विद्यालयों कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जाएंगे।
  2. शैक्षणिक कर्मचारियों, चालकों और छात्रों को संस्थान खोलने के 14 दिन पहले कोविड 19 की पहली डोज लेना अनिवार्य होगा।
  3. कोचिंग संस्थान में 50 प्रतिशत छात्रों के बैठने की अनुमति होगी, लेकिन कर्मचारियों को कोविड 19 की दोनों डोज लीनी अनिवार्य होगी।
  4. सभी संस्थानों को covidinfo.rajasthan.gov.in पर टीकाकरण की जानकारी अपलोड करना अनिवार्य होगा।
  5. प्राइवेट और रेगुलर छात्रों की संख्या एक कमरे में 50 प्रतिशत से अधिक न हो। ऑनलाइन के लिए यह नियम बाध्य नहीं है।
  6. कक्षा 1 से 8 तक नियमित शिक्षण गतिविधियां अगले आदेश तक केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से संचालित की जाएंगी।
  7. शैक्षणिक संस्थानों में आने से पहले सभी छात्रों को अभिभावकों से लिखित में अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
  8. कक्षाएं ऑनलाइन भी जारी रहेंगी। ऑफलाइन प्रार्थना सभा आयोजित करने की अनुमति नहीं है।
  9. संस्थानों में बिना मास्क के किसी को आने की अनुमति नहीं होगी, मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
  10. संस्थानों को सभी कक्षाओं और भवन का उचित सेनिटाइजेशन करना होगा।
  11. यदि कोई कोविड-19 पॉजिटिव होता है तो संस्थान को 10 दिनों के लिए फिर से बंद कर दिया जाएगा।

छात्रों और हितधारकों को इन सभी दिशानिर्देशों को नोट करना चाहिए। इसकी एक प्रति शिक्षा विभाग और उसके अधिकार क्षेत्र के सभी स्कूलों को भी भेजी गई है। राज्य सरकार ने COVID-19 मामलों में गिरावट के बाद शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने की अनुमति दी है। हालांकि, सभी की सुरक्षा के लिए सावधानियां बरती जानी चाहिए।

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English summary
The Rajasthan government has released the date for the reopening of schools, colleges and coaching institutes in the state. Schools in the state will be reopened from 1 September 2021. For which the government has also issued guidelines. Only 50 percent of the students will be allowed to sit in the classes. Penalty will be imposed for non-compliance of Covid 19 Corona SOP guidelines.
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