Budget 2023-24: नया इनकम टैक्स स्लैब 2023 क्या है जानिए

New Income Tax Slab 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2023-24 पेश कर दिया है। इनकम टैक्स स्लैब को बदला गया है। नए नए टैक्स प्रावधानों के तहत 0-3 लाख रुपये तक की इनकम तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3-6 लाख रुपए

New Income Tax Slab 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2023-24 पेश कर दिया है। इनकम टैक्स स्लैब को बदला गया है। नए नए टैक्स प्रावधानों के तहत 0-3 लाख रुपये तक की इनकम तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3-6 लाख रुपए तक 5 फीसदी टैक्स लगेगा। 6-9 लाख रुपए पर 7 फीसदी टैक्स लगेगा और 9-12 लाख रुपए तक 12 फीसदी टैक्स अब से लगेगा। नई व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये से अधिक और 15 लाख रुपये तक की आय पर 20% कर लगाया जाएगा। 15 लाख रुपये से ऊपर की आय पर 30% कर लगेगा।

Budget 2023-24: नया इनकम टैक्स स्लैब 2023 क्या है जानिए

आपको इनकम टैक्स कैलकुलेटर का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए?
इनकम टैक्स कैलकुलेटर आपकी आय और निवेश के आधार पर आपको आपकी टैक्स देनदारी का अंदाज़ा देने के लिए एक महत्वपूर्ण टूल है। यह टूल आपके कर-बचत निवेशों की ठीक से योजना बनाने में आपकी मदद कर सकता है ताकि आप अपने करों का अनुकूलन कर सकें।

निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए नई आयकर स्लैब दरें
निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए वर्तमान में लागू आयकर स्लैब और दरें निम्नलिखित हैं।

आयकर स्लैब और दरें 2023 (नई व्यवस्था)
एफएम निर्मला सीतारमण के बजट भाषण 2023 के अनुसार नई कर व्यवस्था में नए टैक्स स्लैब निम्नलिखित हैं।

नई कर व्यवस्था के तहत संशोधित कर स्लैब:
🔴0-3 लाख रुपये की आय शून्य है।

🔴 नई व्यवस्था के तहत 3 लाख रुपये से ऊपर और 5 लाख रुपये तक की आय पर 5% कर लगाया जाएगा।

🔴 नई व्यवस्था के तहत 6 लाख रुपये से अधिक और 9 लाख रुपये तक की आय पर 10% कर लगाया जाएगा।

🔴 नई व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये से अधिक और 15 लाख रुपये तक की आय पर 20% कर लगाया जाएगा।

🔴 15 लाख रुपये से ऊपर की आय पर 30% कर लगेगा।

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English summary
New Income Tax Slab 2023: Finance Minister Nirmala Sitharaman has presented the Union Budget 2023-24. Income tax slab has been changed. Under the new tax provisions, no tax will be levied till the income of Rs 0-3 lakh. Rs 3-6 lakh will be taxed at 5%. Rs 6-9 lakh will attract 7 per cent tax and Rs 9-12 lakh will attract 12 per cent tax from now on. Under the new regime, income above Rs 12 lakh and up to Rs 15 lakh will be taxed at 20%. Income above Rs 15 lakh will be taxed at 30%.
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