Pre-School closed in Gujarat: मंगलवार को गुजरात में अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत समेत राज्य भर के करीत्ब 40,000 प्री-स्कूल बंद रहे। स्कूल बंद का आह्वान करने वालों ने दावा किया है कि पंजीकरण नियमों पर चिंताओं को दूर करने में राज्य सरकार की "विफलता" के विरोध में ये बंद बुलाया गया। हालांकि सरकारी नीति के अनुसार सभी प्री-स्कूलों को फरवरी 2025 तक खुद को पंजीकृत कराना अनिवार्य है, लेकिन निर्देशों को लेकर भ्रम की वजह से पंजीकरण प्रक्रिया में देरी हुई है।
राज्य सरकार द्वारा जारी नीति के अनुसार, जो संस्थान इसका पालन करने में विफल रहते हैं अर्थात फरवरी 2025 तक प्री-स्कूलों को पंजीकृत करने में विफल रहते हैं, उन्हें उक्त समय सीमा के बाद संचालन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। मंगलवार को गुजरात में प्री-स्कूल बंद का आह्वान गुजरात इंडिपेंडेंट प्रीस्कूल एसोसिएशन द्वारा बुलाया गया था।
पीटीआई से मिली जानकारी के अनुसार, गुजरात इंडिपेंडेंट प्रीस्कूल एसोसिएशन के सदस्यों ने विभिन्न शहरों में प्रदर्शन आयोजित किए और अपनी मांगों के लिए राज्य शिक्षा राज्य मंत्री प्रफुल पनशेरिया से मुलाकात की और उन्हें इस संबंध में एक ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन के प्रवक्ता सागर नायक ने दावा किया कि पंजीकरण नियमों में विसंगतियों को ठीक करने में सरकार की विफलता के विरोध में गुजरात भर में करीब 40,000 प्रीस्कूल बंद रहे, जिनमें करीब 10 लाख बच्चे नामांकित हैं।
उन्होंने कहा कि प्रीस्कूलों ने पंजीकरण के लिए बनाए गए नियमों के खिलाफ सरकार से बार-बार अनुरोध किया है, लेकिन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया है। पीटीआई की खबर के अनुसार, नायक ने कहा, "बिल्डिंग यूज (बीयू) की अनुमति को लेकर स्पष्टता का अभाव है। सभी प्रीस्कूल छोटे पैमाने पर चल रहे हैं।" उन्होंने कहा, "जबकि अधिकारियों ने प्रीस्कूलों को शैक्षणिक बीयू परमिट प्राप्त करने के लिए कहा है, हमने अधिकारियों से कहा है कि वे हमें कोई भी बीयू परमिट (आवासीय, वाणिज्यिक, शैक्षणिक) प्राप्त करने की अनुमति दें या बीयू परमिट न होने की स्थिति में, संरचनात्मक स्थिरता प्रमाणपत्र को भी वैध माना जाना चाहिए।"
नायक ने कहा, साथ ही, नीति के तहत आवश्यक 15 साल के लीज समझौते के बजाय, इस मुद्दे को हल करने में मदद करने के लिए एक साधारण 11 महीने के नोटरीकृत किराया समझौते की भी अनुमति दी जानी चाहिये। इसके अलावा, किसी भी मालिक या सह-मालिक को ट्रस्ट के बजाय स्कूल का पंजीकरण करने की अनुमति दी जानी चाहिये। नायक ने दावा किया है कि सरकार की 'गुजरात राज्य के लिए गैर-अनुदान-सहायता निजी प्री-प्राइमरी शिक्षा संस्थानों के विनियमन के लिए नीति' में गुजराती और अंग्रेजी भाषा के संस्करणों में भी अंतर है, जिससे भ्रम और बढ़ गया है।