Labor law छत्तीसगढ़ में अब 5 दिन काम करेंगे कर्मचारी, केंद्र की भी तैयारी

Labor law CG News छत्तीसगढ़ में सभी सरकारी दफ्तरों में 5 फरवरी 2022 से 5 डेज वर्किंग नियम लागू कर दिया गया है। सीजी प्रशासन विभाग ने इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है।

By Careerindia Hindi Desk

Labor law CG News छत्तीसगढ़ में सभी सरकारी दफ्तरों में 5 फरवरी 2022 से 5 डेज वर्किंग नियम लागू कर दिया गया है। सीजी प्रशासन विभाग ने इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ में अब हर हफ्ते शनिवार व रविवार को छुट्टी रहेगी। हालांकि दफ्तरों में काम के आधे घंटे बढ़ा दिए गए हैं। अब कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से 5 बजे तक की जगह सुबह 10 बजे से साढ़े पांच बजे तक काम करना होगा। बता दें कि अभी तक दूसरे व तीसरे शनिवार को छुट्टी रहती थी। सीएम भूपेश बघेल ने गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2022 के मौके पर 5 डेज वीक का ऐलान किया था। जिसके एक दिन बाद 27 जनवरी को प्रशासन से मुख्य सचिव को प्रस्ताव भेजा गया। इस पर सीएम के अनुमोदन के बाद आज अधिसूचना जारी कर दी गई है।

Labor law छत्तीसगढ़ में अब 5 दिन काम करेंगे कर्मचारी, केंद्र की भी तैयारी

मुख्यमंत्री बघेल की घोषणा के बाद अब सभी सरकारी दफ्तरों में 5 डेज वर्किंग नियम लागू होगा, कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से 5 बजकर 30 मिनट तक काम करना होगा। इस तरह अब काम के आधे घंटे बढ़ जाएंगे। 7 फरवरी से हर दिन 7 घंटे की कार्य अवधि होगी। इसमें आधे घंटे लंच के लिए समय होगा। इस तरह अब महीने में 22 दिन कार्य दिवस होगा, जिसमें 154 घंटे काम करना होगा। पहले एक महीने में 156 घंटे काम करने होते थे।

बता दें कि कर्मचारी संगठनों की तरफ से काफी समय से 5 डेज वीक की मांग की जा रही थी। इन मांगों के आधार पर ही राज्य सरकार ने सहमति दी है। इससे कार्यक्षमता में वृद्धि की उम्मीद है। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक, सप्ताह में पांच दिन काम की सरकारी व्यवस्था पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश में भी लागू है। इसके साथ ही तमिलनाडू, गोवा, उत्तरप्रदेश आदि में भी इसी सिस्टम पर काम हो रहा है। महाराष्ट्र में फड़नवीस सरकार ने फरवरी 2020 में करीब दो साल पहले यह व्यवस्था लागू की थी।

इधर, अफसरों की माने तो केंद्र सरकार भी नए लेबर एक्ट पर काम कर रही है। इसमें हफ्ते में 3 दिन छुट्टी और हफ्ते में 4 दिन काम होगा। बताते हैं कि 13 राज्यों ने नया लेबर कोड बना लिया है। केंद्र सरकार नए वित्त वर्ष यानी 2022-23 से लेबर कोड के नियमों को लागू कर सकती है। इन लेबर कोड के नियमों में वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध और व्यवसाय सुरक्षा और स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति आदि जैसे 4 लेबर कोड शामिल है। अभी तक 13 राज्यों ने इन ड्राफ्ट कानूनों को तैयार कर लिया है।

बता दें कि गणतंत्र दिवस के मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने राज्य के बच्चों को कुशल बनाने के लिए सभी ब्लॉकों में आईटीआई खोलने की घोषणा की है। यही नहीं, सीएम ने किसानों को उनकी फसल की सही कीमत देने के लिए दलहन और तिलहन फसलों की खरीदी भी अब एमएसपी पर करने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि श्रमिक परिवार में दो बेटियों के जन्म पर 20-20 हजार रुपए दिए जाएंगे।

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English summary
Labor law CG News: 5 days working rule has been implemented in all government offices in Chhattisgarh from 5th February 2022. CG Administration Department has released its official notification. Now every week Saturday and Sunday will be a holiday in Chhattisgarh. However, the working hours in the offices have been extended by half. Now the employees will have to work from 10 am to 5.30 pm instead of 10 am to 5 pm.
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