पंजाब सरकार की ओर से कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने की घोषणा के बाद अब हरियाणा सरकार ने भी इनके लिए बड़ा फैसला लिया है। नियमित भर्तियों में कच्चे कर्मचारियों की आयु सीमा के मानक बदले गए हैं। अब सरकारी विभागों, बोर्ड, निगम आदि के कच्चे कर्मचारियों को नियमित भर्तियों में अधिकतम आयु सीमा में 10 साल की छूट दी है। यानी अब ऐसे कर्मचारी 52 साल तक आवेदन कर सकेंगे। हालांकि, इन कर्मचारियों को अनुभव के आधार पर ही छूट मिलेगी। यानी, जितने साल का अनुभव होगा, उतने साल की ही छूट मिलेगी, जो अधिकतम 10 वर्ष रहेगी। अभी ऊपरी आयु सीमा 42 वर्ष निर्धारित की हुई है। अब तक इन कर्मचारियों को ऊपरी सीमा में छूट नहीं थी। वे फ्रेशर की तरह ही आवेदन करते थे और रिजर्व कैटेगरी के अनुसार ही ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलती थी।
इन्हें मिलेगी आयु में छूट
एससी-बीसी को 5 वर्ष की छूट मिलेगी। दिव्यांग को दस वर्ष की छूट मिलेगी। यदि कोई एससी-बीसी कैटेगरी से संबंधन रखता है तो इसके अनुसार मिलने वाली 5 वर्ष की छूट भी इसी में शामिल होगी। लेकिन छूट ओपन एग्जामिनेशन में सिर्फ 5 वर्ष की छूट रहेगी।
पुलिस: पुलिस और जेल विभाग में जो आयु निर्धारित है, उसमें एसी-बीसी को पांच वर्ष की छूट रहेगी।
महिला: सेना में दिव्यांग हुए फौजी की पत्नी, विधवा और तलाकशुदा महिला को 5 वर्ष की छूट मिलेगी। दो वर्ष से पति से अलग रहने वाली महिला हो या वह महिला जिसने शादी नहीं की, उसे भी 5 वर्ष की छू रहेगी।
अनुबंध कर्मचारी: एडहॉक, अनुबंध व डेली वेजिज आदि के तहत काम कर रहे कर्मचारियों को 52 वर्ष तक आवेदन करने की छूट रहेगी। उम्र में राहत एक बार ही मिलेगी।
सीएस से मंजूरी
यदि कोई विभाग, बोर्ड या निगम आयु वर्ग में बदलाव करना चाहता है तो उसे सीएम, मुख्य सचिव, वित्त सचिव और एलआर से मंजूरी लेनी होगी। अनुभव प्रमाण अपॉइंटिंग अथॉरिटी की ओर से जारी हुआ ही माना जाएगा।
अब तक नहीं थी समान आयु
प्रदेश में अब तक सभी विभागों, बोर्ड, निगमों व उपक्रमों में भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा एक जैसी नहीं थी। इसे ठीक करने के लिए पिछले कुछ समय में मुख्य सचिव की ओर से लगातार विभाग प्रमुखों को पत्र जारी किए गए। इसके बाद एक समान उम्र करते हुए नोटिफिकेशन जारी किए। किसी ने ऊपरी आयु सीमा 42 वर्ष तो किसी ने 40 और 35 वर्ष तय की हुई थी।