केंद्र द्वारा सोमवार को हाल ही में अधिसूचित एंटी-पेपर लीक कानून के तहत नियमों को सार्वजनिक किया गया है। एंटी पेपर लीक कानून में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए) को कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं के लिए मानदंड, मानक और दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश दिया गया।
नियमों को सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के लागू होने के कुछ दिनों के भीतर अधिसूचित किया गया था। इसमें विभिन्न सार्वजनिक निकायों द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में धांधली करने के लिए अनुचित साधनों के उपयोग के खिलाफ पहला राष्ट्रीय कानून तैयार किया गया है।
कब पारित हुआ एंटी पेपर लीक कानून?
सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024 को 9 फरवरी को राज्यसभा ने और 6 फरवरी को लोकसभा ने पारित किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को विधेयक को मंजूरी दी। इसके बाद यह कानून बन गया। इस अधिनियम का उद्देश्य संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), रेलवे, बैंकिंग भर्ती परीक्षाओं और एनटीए सहित अन्य द्वारा आयोजित सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकना है।
क्या है एंटी पेपर लीक कानून के प्रावधान?
एंटी पेपर लीक कानून (anti-paper leak law) में धोखाधड़ी को रोकने के लिए न्यूनतम तीन से पांच साल की कैद का प्रावधान है। इसके साथ ही धोखाधड़ी के संगठित अपराधों में शामिल लोगों को पांच से 10 साल की कैद और न्यूनतम एक करोड़ रुपये का जुर्माना देना होगा। बीते 23 जून को जारी और सोमवार को सार्वजनिक किए गए सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) नियम, 2024 में "सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा अन्य सरकारी एजेंसियों की सेवाओं की नियुक्ति", "मानदंड, मानक और दिशा-निर्देश तैयार करना" और "अनुचित साधनों या अपराधों की घटनाओं की रिपोर्टिंग" के अलावा अन्य प्रावधान हैं।
इसमें उल्लिखित नियमों में कहा गया है, "केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी हितधारकों के परामर्श से परीक्षा के कंप्यूटर आधारित परीक्षण मोड के लिए मानदंड, मानक और दिशा-निर्देश तैयार करेगी। इसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जायेगा।" इनमें "सार्वजनिक परीक्षा केंद्रों के पंजीकरण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया", "कंप्यूटर आधारित परीक्षा केंद्रों के भीतर स्थान की आवश्यकता", "बैठने की व्यवस्था का लेआउट", "कंप्यूटर नोड्स के विनिर्देश और लेआउट", "सर्वर और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विनिर्देश" और "कंप्यूटर आधारित परीक्षा के संचालन के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म के विनिर्देश" आदि शामिल होने चाहिये।
NRA ऑनलाइन सरकारी परीक्षा आयोजित करेगा
पूर्व-परीक्षा गतिविधियाँ, जैसे सार्वजनिक परीक्षा केंद्रों की परीक्षा की तैयारी के लिए पूर्व-ऑडिट, उम्मीदवार चेक इन, बायोमेट्रिक पंजीकरण, सुरक्षा और स्क्रीनिंग; सीट आवंटन; प्रश्न पत्र सेट करना और लोड करना; परीक्षा में निगरानी; परीक्षा के बाद की गतिविधियाँ और स्क्राइब उपलब्ध कराने के लिए दिशानिर्देश भी मसौदा मानदंडों का हिस्सा होंगे।
बता दें कि NRA को सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग के लिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने का अधिकार है। मार्च 2022 में एनआरए के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त भारत व्यापार संवर्धन संगठन (ITPO) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक प्रदीप सिंह खरोला को विवादों से घिरे राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।
नए नियम सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरण को केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सरकारी विश्वविद्यालयों, स्वायत्त निकायों और अन्य सरकारी संगठनों के सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सेवाओं का लाभ उठाने की अनुमति देते हैं। इससे वे केंद्र समन्वयक या किसी अन्य सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेंगे। अनुचित साधन, अपराध अनुचित साधनों या अपराधों की घटनाओं की रिपोर्टिंग और "लोक सेवक के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया" के प्रावधानों का भी उल्लेख किया गया है।
इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरण, सार्वजनिक परीक्षा के संचालन के लिए प्रतिनियुक्त किसी लोक सेवक की कार्रवाइयों के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी या अन्यथा की रिपोर्ट प्राप्त होने पर जांच करेगा कि क्या लोक सेवक द्वारा सार्वजनिक परीक्षा के संचालन में किया गया कोई भी कार्य सद्भावनापूर्ण था। नियमों में कहा गया है, इस उद्देश्य के लिए सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा एक समिति गठित की जा सकती है, जिसका नेतृत्व संयुक्त सचिव या समकक्ष के पद से नीचे के अधिकारी द्वारा नहीं किया जायेगा और इसमें सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरण का एक वरिष्ठ अधिकारी और सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा नामित एक विशेषज्ञ शामिल होगा।
जांच में जुटी सीबीआई
इसमें कहा गया है कि समिति सभी प्रासंगिक सूचनाओं की जांच करेगी और अपने निष्कर्ष सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगी। नियमों में आयोजन स्थल प्रभारी द्वारा अनुचित साधनों या अपराध की रिपोर्टिंग के लिए एक प्रारूप रखने का प्रावधान है। कार्मिक मंत्रालय ने 21 जून को सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के प्रावधानों के लागू होने की तिथि अधिसूचित की थी। इस बीच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) यूजीसी-नेट (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा) और राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (स्नातक) (नीट-यूजी) परीक्षाओं में कदाचार के आरोपों की जांच कर रहा है।