Bihar STET Recruitment 2021 Patna High Court Order Latest News Updates: बिहार एसटीईटी रिजल्ट 2021 के बाद पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार को भर्ती के लिए आदेश जारी किया है। पटना हाई कोर्ट ने बिहार कॉमर्स टीचर के रिक्त पदों को 6 महीने में भरने का निर्देश जारी किया है। पटना उच्च न्ययालय का आदेश बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा बीएसईबी एसटीईटी रिजल्ट 2019-21 में पास हुए उम्मीदवारों का नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आने के बाद आया है।
बिहार टीचर भर्ती पर पटना हाई कोर्ट का आदेश
मोहम्मद अफरोज व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपाध्याय ने माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत पदों को एसटीईटी परीक्षा कराने के बाद कॉमर्स स्ट्रीम में भरने का आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं के वकील दीनू कुमार और रितिका रानी ने कहा कि पीठ ने राज्य सरकार को तीन महीने के भीतर वाणिज्य विषय में रिक्तियों की संख्या निर्धारित करने और उसके बाद छह महीने के भीतर एसटीईटी परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया ताकि इस विषय कॉमर्स में खाली पड़े स्वीकृत पदों को भरा जा सके।
बिहार एसटीईटी के तहत वाणिज्य स्ट्रीम में पदों को भरें
ऋतिका रानी ने कहा कि 2011 के बाद एसटीईटी परीक्षा आयोजित करने के बाद वाणिज्य विषय को भरने के लिए कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था, हालांकि राज्य सरकार ने अपने जवाबी हलफनामे में वाणिज्य की धारा में लगभग 1308 स्वीकृत रिक्त पदों को स्वीकार किया है। 25 सितंबर, 2019 को माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक में वाणिज्य स्ट्रीम में पदों को भरें, लेकिन इसने बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड को उनके लिए एसटीईटी आयोजित करने के लिए कोई अनुरोध नहीं भेजा, हालांकि यह सितंबर 2020 में अन्य धाराओं के लिए आयोजित किया गया था और परिणाम की भी घोषणा की गई है।
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छात्रों को भी नुकसान हो सकता है
उन्होंने कहा कि बोर्ड के वकील ने अदालत को सूचित किया कि उसने कॉमर्स स्ट्रीम के लिए परीक्षा आयोजित नहीं की क्योंकि सरकार ने इसके लिए कोई मांग नहीं भेजी थी। उन्होंने कहा कि वाणिज्य एक लोकप्रिय स्ट्रीम होने के कारण, योग्य शिक्षकों की कमी से छात्रों को भी नुकसान हो सकता है। चिकाकर्ताओं ने वाणिज्य विषय के माध्यमिक व वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत पद को भरने के लिए शासन को निर्देश देने के लिए आवेदन दिया था।