Constitution Day 2022: भारत में महिला के कानूनी और मौलिक अधिकार क्या हैं जानिए

Constitution Day 2022 Legal Fundamental Rights of Women In India: भारत में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया था और यह 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान ला

Constitution Day 2022 Legal Fundamental Rights of Women In India: भारत में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया था और यह 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। लेकिन संविधान लागू होने के 70 साल बाद, इस दिन प्राथमिकता को बढ़ावा देने के लिए तत्कालीन केंद्र सरकार (भाजपा) ने वर्ष 2015 में यह घोषणा थी कि देश के सभी नागरिकों को उनके अधिकार के बारे में जागरूक करने के लिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाएगा। तब से हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष भारत में 7वां संविधान दिवस 2022 मनाया जा रहा है। भारतीय संविधान देश के नागरिकों को उनके कानूनी और मौलिक अधिकारी प्रदान करता है, जिनके बारे में उन्हें जागरूक होना चाहिए। हम अपने इस लेख में संविधान दिवस के इसी अवसर पर भारत में महिलाओं के अधिकार और कानून के बारे में बता रहे हैं।

Constitution Day 2022: भारत में महिला के कानूनी और मौलिक अधिकार क्या हैं जानिए

1. महिलाओं को समान वेतन का अधिकार है
समान पारिश्रमिक अधिनियम के तहत सूचीबद्ध प्रावधानों के अनुसार, जब वेतन या मजदूरी की बात आती है तो लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। कामकाजी महिलाओं को पुरुषों की तुलना में समान वेतन पाने का अधिकार है।

2. महिलाओं को गरिमा और शालीनता का अधिकार है
किसी भी महिला की गरिमा को ध्यान में रखते हुए, उन्हें शालीनता से जीने का अधिकार है। यदि किसी भी घटना में कि आरोपी एक महिला है, तो उस पर कोई भी चिकित्सीय परीक्षण प्रक्रिया या किसी भी कानूनी कार्रवाई के लिए एक महिला सहायक की उपस्थिति होना अनिवार्य है।

3. महिलाओं को कार्यस्थल उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार है
कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम एक महिला को अपने कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का अधिकार देता है। इस अधिनियम के तहत महिला 3 महीने की अवधि के भीतर एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) को एक लिखित शिकायत प्रस्तुत कर सकती है।

4. महिलाओं को घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार है
भारतीय संविधान की धारा 498 पति के हाथों घरेलू हिंसा (मौखिक, आर्थिक, भावनात्मक और यौन सहित) से एक पत्नी, महिला लिव-इन पार्टनर या घर में रहने वाली महिला जैसे मां या बहन की रक्षा करती है। पुरुष लिव-इन पार्टनर या रिश्तेदार से हुई हिंसा के खिलाफ महिला को शिकायत दर्ज करने का अधिकार प्राप्त है। इससे आरोपी को तीन साल तक की अवधि के लिए गैर-जमानती कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा।

5. महिला यौन उत्पीड़न पीड़ितों को अपनी पहचान गुप्त रखने का अधिकार है
भारतीय संविधान हर महिला को अपनी निजता का अधिकार देता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसकी निजता की रक्षा की जाती है। यौन उत्पीड़न का शिकार हुई महिला मामले की सुनवाई के दौरान अकेले जिला मजिस्ट्रेट के सामने या महिला पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में अपना बयान दर्ज करा सकती है।

6. महिलाओं को मुफ्त कानूनी सहायता पाने का अधिकार है
कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत, महिला बलात्कार पीड़ितों को मुफ्त कानूनी सहायता या कानूनी सेवा प्राधिकरण से सहायता प्राप्त करने का अधिकार है, जिसे उसके लिए वकील की व्यवस्था करनी होती है।

7. महिलाओं को रात में गिरफ्तार न होने का अधिकार है
जब तक प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के आदेश पर कोई असाधारण मामला न हो, किसी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा कानून में यह भी कहा गया है कि पुलिस महिला कांस्टेबल और परिवार के सदस्यों या दोस्तों की मौजूदगी में ही किसी महिला से उसके आवास पर पूछताछ कर सकती है।

8. महिलाओं को वर्चुअल शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है
कानून महिलाओं को ई-मेल के माध्यम से भी अपनी आभासी शिकायतें दर्ज करने का अधिकार प्रदान करता है। इसके अलावा भारतीय संविधान में महिलाओं को अपनी शिकायत लिखने और एक पंजीकृत डाक पते से पुलिस स्टेशन भेजने का प्रावधान भी है। इस प्रावधान के तहत एसएचओ उसकी शिकायत दर्ज करने के लिए एक पुलिस कांस्टेबल को उसके घर भेज सकता है। लेकिन यह तब ही होगा, जब कोई महिला शारीरिक रूप से पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराने की स्थिति में नहीं है।

9. महिलाओं को अभद्र टिप्पणी के खिलाफ अधिकार है
एक महिला की आकृति (उसके रूप या शरीर के किसी भी अंग) का किसी भी तरह से चित्रण, जो अशोभनीय, अपमानजनक है या सार्वजनिक नैतिकता या नैतिकता को दूषित, दूषित या चोट पहुंचाने की संभावना से की गई टिप्पणी एक दंडनीय अपराध है। महिला इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है।

10. महिलाओं को पीछा किए जाने के खिलाफ अधिकार है
आईपीसी की धारा 354डी एक अपराधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है, यदि वह किसी महिला का पीछा करता है, अरुचि के स्पष्ट संकेत के बावजूद बार-बार व्यक्तिगत बातचीत को बढ़ावा देने के लिए उससे संपर्क करने की कोशिश करता है या किसी महिला द्वारा इंटरनेट, ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक संचार के किसी अन्य रूप से महिला को परेशान करता है।

11. महिलाओं को जीरो एफआईआर का अधिकार है
एक प्राथमिकी जो किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा सकती है, चाहे वह किसी भी स्थान पर हुई हो या किसी विशिष्ट अधिकार क्षेत्र में आती हो, जीरो प्राथमिकी बाद में उस पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित की जा सकती है जिसके अधिकार क्षेत्र में मामला आता है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित का समय बचाने और अपराधी को बच निकलने से रोकने के लिए पारित किया था।

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English summary
Constitution Day 2022 Legal Fundamental Rights of Women In India: Every year 26 November is celebrated as Constitution Day in India. The Constitution of India was adopted on 26 November 1949 and the Indian Constitution came into force on 26 January 1950. But 70 years after the constitution came into force, to promote the priority on this day, the then central government (BJP) had announced in the year 2015 that 26th November would be celebrated as Constitution Day to make all the citizens of the country aware of their rights. Will be celebrated. Since then Constitution Day is being celebrated every year on 26 November. This year 7th Constitution Day 2022 is being celebrated in India. The Indian constitution provides its legal and fundamental rights to the citizens of the country, which they should be aware of. In this article, on this occasion of Constitution Day, we are telling about the rights and laws of women in India.
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