RPSC RAS Mains Exam 2022 राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आरपीएससी आरएएस 2021 की मुख्य परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। आरपीएससी आरएएस मेंस परीक्षा 2022 में 20 मार्च और 21 मार्च को आयोजित की जाएगी। आरपीएससी चेयरमैन संजय कुमार श्रोत्रिय की अध्यक्षता में हुई बैठक मे 25 व 26 फरवरी को प्रस्तावित आरएएस मेंस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के बाद आरपीएससी आरएएस प्रिलिम्स रिजल्ट को रद्द कर दिया और आरएएस मेंस रीशेड्यूल करने आदेश दिया। इसके बाद आरपीएससी ने आरएएस मेंस परीक्षा की नई तिथि घोषित कर दी। अब आरएएस मेंस परीक्षा 20 मार्च व 21 मार्च 2022 को आयोजित की जाएगी।
आयोग के संयुक्त सचिव आशुतोष गुप्ता ने बताया कि सभी संभाग मुख्यालयों पर यह परीक्षा करीब 110 सेंटरों पर होगी। लगभग 20 हजार अभ्यर्थी शामिल होंगे। सचिव एचएल अटल ने बताया कि बैठक में सभी छह सदस्यों ने राय दी थी। आयोग वेबसाइट पर अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए सूचना जारी करेगा। बैठक में आयोग के समस्त सदस्य, संयुक्त सचिव आशुतोष गुप्ता व विधि परामर्शी भंवर भदाला मौजूद थे।
दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक, प्रार्थियों की ओर से कहा गया कि जहां पर एक्सपर्ट कमेटी ही गलत हो, वहां पर अदालत रिव्यू कर सकता है। प्री में सौर वैद्यशाला से जुड़े प्रश्न को रीट परीक्षा में डिलीट कर दिया था, जबकि आरपीएससी ने आरएएस के पिछले एक्जाम में इसका जवाब उदयपुर माना था। ऐसे में सिंगल बेंच ने विवादित प्रश्नों को पुन: जांचने के लिए विशेषज्ञ कमेटी के पास सही भेजा है। इसलिए सिंगल बेंच के आदेश पर अंतरिम रोक नहीं लगाई जाए।
कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनकर प्री परीक्षा परिणाम रद्द करने वाले आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि ज्यूडिशियल रिव्यू का स्कोप बहुत सीमित होता है और सिंगल बेंच ने अपनी शक्तियों के परे जाकर प्री परीक्षा का परिणाम रद्द करने का आदेश दिया है। इसलिए अंतरिम रोक लगा रहे हैं।
राज्य सरकार की ओर से एजी एमएस सिंघवी व आरपीएससी के अधिवक्ता अमित लुभाया बोले- प्री में विशेषज्ञ कमेटी ने उत्तरों को सही जांचा था। उसके आधार पर रिजल्ट जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी हिमाचल न्यायिक सेवा से जुड़े मामले में कहा है कि कोर्ट एक्सपर्ट की राय में दखल नहीं दे सकता। जवाब एक्सपर्ट ही तय कर सकता।
हाईकोर्ट के सीजे अकील कुरैशी व जस्टिस सुदेश बंसल की डिवीजन बेंच हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट पर सिरे से रिजल्ट जारी करने वाले सिंगल बेंच के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही रीशेड्यूल के अनुसार मेन्स करवाने की छूट दी है।
राजस्थान कोर्ट ने पक्षकारों से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। बेंच ने आरपीएससी के अधिवक्ता को नसीहत देते हुए कहा कि हर भर्ती परीक्षा में प्रश्न-उत्तर विवाद रहता है। इसलिए भर्ती परीक्षाओं में सवालों को ज्यादा टैक्निकल न रखें। सवाल ऐसे हों जिनके जवाब सीधे हों।