NEET PG Counselling 2021 Supreme Court Latest News राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के लिए नीट पीजी काउंसलिंग 2021 का दूसरा राउंड आयोजित नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज 10 जून 2022 को नीट पीजी काउंसलिंग के स्पेशल स्ट्रे वेकेंसी राउंड की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। खाली सीटों को भरने के लिए काउंसलिंग में एक और मौका देने की मांग वाली याचिका दायर किए जाने के बाद नीट पीजी काउंसलिंग 2021 का मामला सर्वोच्च न्यायालय में था। न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने मामले की सुनवाई की, अपना फैसला सुनाया और याचिका खारिज कर दी।
सुनवाई के शुरुआती चरण के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी देखा कि जब इतनी सीटें खाली छोड़ दी जाती हैं, तो इससे छात्रों और योग्य डॉक्टरों की संख्या में कठिनाई हो सकती है। काउंसलिंग के शुरुआती दौर के बाद, यहां तक कि केंद्र ने भी काउंसलिंग का दूसरा दौर नहीं आयोजित करने के पक्ष में अपना जवाब प्रस्तुत किया था। हालांकि नीट पीजी काउंसलिंग 2021 के मुद्दे पर लगातार दौर की सुनवाई के बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने अपना आदेश आज के लिए सुरक्षित रख लिया। आज इस याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि अधिकारियों ने परामर्श का एक और दौर नहीं आयोजित करने का एक सचेत निर्णय लिया है, तो इसे 'मनमाना' नहीं माना जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका खारिज होने के साथ, नीट पीजी काउंसलिंग 2021 का एक और दौर आयोजित नहीं किया जाएगा। नीट पीजी 2022 के परिणाम पहले ही राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड एनबीई द्वारा घोषित किए जा चुके हैं। नीट पीजी स्कोर कार्ड भी जारी हो गए हैं, इसलिए नीट पीजी 2022 काउंसलिंग का शेड्यूल जल्द ही जारी किया जाएगा।
बता दें कि नीट पीजी- 2021 में काउंसलिंग के विशेष राउंड की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा, हम दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार कर शुक्रवार को निर्णय सुनाएंगे। इससे पहले कोर्ट ने कहा, नीट पीजी में डेढ़ साल बाद दाखिले से न केवल याचिकाकर्ताओं की शिक्षा बल्कि लोगों का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है।
कोर्ट ने कहा, किसी प्रक्रिया की सीमा होनी चाहिए। अगर काउंसलिंग के 8-9 राउंड के बाद भी सीटें खाली हैं तो काउंसलिंग खत्म होने के डेढ़ साल बाद छात्र यह दावा नहीं कर सकते कि उन्हें खाली सीटों पर दाखिला दिया जाए। इससे शिक्षा के साथ-साथ लोगों का स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। हमें यकीन है कि शिक्षा के साथ समझौता नहीं हो सकता। आपकी मांग वैसी ही है जैसे आप 6 महीने से भूखे हैं, लेकिन एक दिन में सब नहीं खा सकते। शिक्षा भी ऐसी ही है। यह तीन साल का कोर्स है। आप डेढ़ साल लेट हैं। हर बार काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने पर सीटें खाली रह जाती हैं। हमारा मानना है कि इस पूरी प्रक्रिया को लेकर एक समय सीमा तय होनी चाहिए। दरअसल, कुछ डाॅक्टरों ने नीट पीजी 2021 की खाली सीटों पर काउंसलिंग के विशेष स्ट्रे राउंड की मांग करते हुए याचिका दायर की थी।
वहीं, नेशनल मेडिकल काउंसिल ने कोर्ट को बताया है कि नीट पीजी-2021 की ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ था वह बंद हो गया। ऐसे में 1456 खाली सीटों को नहीं भरा जा सकता। फिलहाल नीट पीजी-2022 की काउंसलिंग चल रही है। पीजी 2021 और 2022 की काउंसलिंग एक साथ नहीं चलाई जा सकती।