सीबीएसई शेष परीक्षाओं को रद्द कर, आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अंक आवंटित करे: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सीबीएसई से कहा कि वह कक्षा 10वीं और 12वीं की शेष बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अंक आवंटित करे।

By Careerindia Hindi Desk

नई दिल्ली: भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सीबीएसई से कहा कि वह कक्षा 10वीं और 12वीं की शेष बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अंक आवंटित करे। न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर की अध्यक्षता वाली 3-न्यायाधीशों की पीठ ने सीबीएसई को निर्देश देने और मंगलवार तक सूचित करने को कहा है। अदालत एक अभिभावक अमित बाथला की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो वर्तमान स्थिति में परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहा था।

सीबीएसई शेष परीक्षाओं को रद्द कर, आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अंक आवंटित करे: सुप्रीम कोर्ट

सीबीएसई ने पहले 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच शेष पेपरों के लिए परीक्षा आयोजित करने की योजना बनाई थी। यह याचिका छात्रों के कुछ अभिभावकों ने दायर की थी जो 12 वीं कक्षा की परीक्षा दे रहे हैं। याचिका ने सीबीएसई को निर्देश दिया कि वह पहले से ही आयोजित परीक्षा के आधार पर परिणाम घोषित करे और शेष विषयों के आंतरिक मूल्यांकन के अंकों के साथ औसत आधार पर गणना करे। लाखों छात्रों की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए, दलील में कहा गया था कि वायरस संक्रमण के मामलों की संख्या में वृद्धि के बीच अगर उन्हें परीक्षाओं में शामिल होना पड़ता है, तो उन्हें COVID -19 संक्रमण से अवगत कराया जा सकता है।

याचिका में यह भी आरोप लगाया गया था कि कोरोनावायरस महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए, सीबीएसई ने अपने लगभग 250 स्कूलों के लिए दसवीं और बारहवीं कक्षा की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है जो कि विदेश में स्थित हैं और या तो व्यावहारिक परीक्षाओं के आधार पर आयोजित या आंतरिक मूल्यांकन अंक देने के मानदंड को अपनाया है।

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English summary
New Delhi: The Supreme Court of India on Wednesday asked the CBSE to cancel the remaining board exams of class 10th and 12th and allot marks on the basis of internal assessment. A 3-judge bench headed by Justice AM Khanwilkar has asked the CBSE to direct and inform by Tuesday. The court was hearing the plea of ​​a guardian Amit Bathla, who was seeking cancellation of the examination in the present case.
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