NEET UG विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यदि परीक्षा की पवित्रता भंग हुई है, तो Re-NEET का आदेश देना होगा

Supreme Court on NEET UG 2024: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि यदि मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी (NEET-UG 2024) की पवित्रता भंग हुई है और यदि इसके प्रश्नपत्र के लीक होने की बात सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित की गई है, तो फिर से परीक्षा का आदेश देना होगा। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह भी कहा कि यदि प्रश्नपत्र लीक टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से हो रहा है, तो "यह जंगल में आग की तरह फैल जाएगा"।

NEET UG विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यदि परीक्षा की पवित्रता भंग हुई है, तो Re-NEET का आदेश

प्रश्न पत्र लीक हुआ है!!

न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, "एक बात स्पष्ट है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है।" "यदि परीक्षा की पवित्रता भंग हुई है, तो फिर से परीक्षा का आदेश देना होगा। पीठ ने कहा, यदि हम दोषियों की पहचान करने में असमर्थ हैं, तो ऐसी स्थिति में परीक्षा का आदेश देना होगा।" साथ ही कहा कि यदि लीक की बात सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित की गई थी, तो फिर से परीक्षा का आदेश देना होगा। पीठ ने कहा, "हमें जो हुआ, उसके बारे में आत्म-निषेध नहीं करना चाहिये।" पीठ ने कहा, "यह मानते हुए कि सरकार परीक्षा रद्द नहीं करती है, वह प्रश्नपत्र लीक के लाभार्थियों की पहचान करने के लिए क्या करेगी?"

कितनी याचिकाओं पर हुई सुनवाई?

शीर्ष अदालत विवादों से घिरे नीट-यूजी 2024 से संबंधित 30 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें 5 मई की परीक्षा में अनियमितताओं और कदाचार का आरोप लगाने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं, जिसमें इसे नए सिरे से आयोजित करने का निर्देश देने की मांग की गई है। पीठ ने कहा, "इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रश्नपत्र लीक हुआ है। हम लीक की सीमा का पता लगा रहे हैं।" इसने कहा कि कुछ "लाल झंडे" थे क्योंकि 67 उम्मीदवारों ने 720 में से 720 अंक प्राप्त किए थे।

पीठ ने कहा, पिछले वर्षों में, अनुपात बहुत कम था। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह जानना चाहती है कि प्रश्नपत्र लीक से कितने लोगों को फायदा हुआ और केंद्र ने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की। इसने पूछा, "कितने गलत काम करने वालों के परिणाम रोके गए हैं, और हम ऐसे लाभार्थियों का भौगोलिक वितरण जानना चाहते हैं।" पीठ गुजरात के 50 से अधिक सफल नीट यूजी उम्मीदवारों की एक अलग याचिका पर भी सुनवाई कर रही है, जिसमें केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को विवादों से घिरी परीक्षा को रद्द करने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है।

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने दलीलें शुरू करते हुए कहा कि वे पेपर लीक, ओएमआर शीट में हेराफेरी, प्रतिरूपण और धोखाधड़ी जैसे आधारों पर परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। केंद्र और एनटीए ने हाल ही में अपने हलफनामों के माध्यम से शीर्ष अदालत को बताया कि परीक्षा को रद्द करना प्रतिकूल होगा और गोपनीयता के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के किसी भी सबूत के अभाव में लाखों ईमानदार उम्मीदवारों को "गंभीर रूप से खतरे में डाल देगा।"

नीट यूजी 2024 विवाद

एनटीए और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय 5 मई को आयोजित परीक्षा में प्रश्नपत्र लीक से लेकर प्रतिरूपण तक कथित बड़े पैमाने पर गड़बड़ी को लेकर छात्रों और राजनीतिक दलों द्वारा मीडिया में बहस और विरोध के केंद्र में रहे हैं। राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातक (NEET-UG) देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए NTA द्वारा आयोजित की जाती है। पेपर लीक सहित अनियमितताओं के आरोपों के कारण कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए और प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दलों के बीच नोकझोंक हुई।

केंद्र और एनटीए ने 13 जून को अदालत को बताया कि उन्होंने 1563 उम्मीदवारों को दिए गए अनुग्रह अंक रद्द कर दिए हैं। इन उम्मीदवारों को या तो दोबारा परीक्षा देने या समय की हानि के लिए दिए गए ग्रेस मार्क्स को छोड़ने का विकल्प दिया गया था। एनटीए ने 23 जून को आयोजित दोबारा परीक्षा के नतीजे जारी करने के बाद 1 जुलाई को संशोधित रैंक सूची की घोषणा की। कुल 67 छात्रों ने 720 अंक प्राप्त किए, जिसमें हरियाणा के एक केंद्र से छह छात्र शामिल हैं। आरोप लगाया गया है कि ग्रेस मार्क्स की वजह से 67 छात्रों ने शीर्ष रैंक साझा की। एनटीए द्वारा 1 जुलाई को संशोधित परिणाम घोषित किए जाने के बाद एनईईटी-यूजी में शीर्ष रैंक साझा करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 67 से घटकर 61 हो गई।

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English summary
The Supreme Court states that a re-test must be ordered if the sanctity of the NEET UG 2024 exam is compromised. Learn about the implications and latest updates.
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