राजस्थान में जो महिलाएं पुलिस की नौकरी की तलाश कर रही हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। अब राजस्थान पुलिस में महिलाओं की भर्ती आसान हो जायेगी। दरअसल, राजस्थान मंत्रिमंडल ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण तथा पेंशनभोगियों को पांच प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता देने को मंजूरी दी।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में 3150 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना के लिए भूमि आवंटन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। उपमुख्यमंत्री डॉ प्रेम चंद बैरवा ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 में संशोधन को मंजूरी दी गई, जिससे पुलिस में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा जल्द ही अधिसूचना जारी की जायेगी।
डॉ बैरवा ने बताया कि मंत्रिमंडल ने सेवानिवृत्त होने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों के पेंशन लाभार्थियों के संबंध में भी कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि यदि कोई अन्य पात्र सदस्य नहीं है, तो दिव्यांग बच्चों, आश्रित माता-पिता तथा दिव्यांग भाई-बहनों के नाम अब पेंशन भुगतान आदेश में स्थायी रूप से जोड़े जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि इसके लिए राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996 के नियम 67 एवं 87 को केन्द्र सरकार के पेंशन नियमों के अन्तर्गत संशोधित करने को मंजूरी दी गई है।
उन्होंने बताया कि विधानसभा में राजस्थान विनियोग एवं वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा 70 से 75 वर्ष की आयु के पेंशनर्स को 5 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता देने की घोषणा के फलस्वरूप राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996 के नियम 54 बी को प्रतिस्थापित करने को मंजूरी दी गई। विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि 3150 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा राज्य के राजस्व में भी वृद्धि होगी।