Omicron In Delhi Latest News Lockdown Guidelines दिल्ली सरकार ने कोरोनावायरस के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के तेजी से बढ़ते मामलों के कारण राजधानी में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डीडीएमए द्वारा जारी नोटिस में लिखा है कि दिल्ली के स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इसके साथ ही ऑफिस में 50 प्रतिशत के साथ खोलने की अनुमति है। इसके अलावा, सभी सिनेमा हॉल बंद रहेंगे, जबकि मॉल और मार्किट ऑड-ईवन तरीके से संचालित करने की अनुमति होगी।
डीडीएमए का नोटिस जारी
बता दें कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोविड 19 के तेजी से फैलने वाले ओमिक्रॉन संस्करण के कारण येलो अलर्ट के तहत नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा कि नए दिशानिर्देशों के अनुसार, दिल्ली में स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। शहर में वायु प्रदूषण के कारण, दिसंबर 2021 में दिल्ली के स्कूल और कॉलेज बंद करने का आदेश दिया गया था, जिसे पिछले सप्ताह हो खोले गए थे।
दिल्ली में स्कूल कॉलेज बंद
कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्रों के लिए 18 दिसंबर से स्कूलों को फिर से खोल दिया गया था, जबकि कक्षा 1 से 5वीं के स्कूलों को 27 दिसंबर को फिर से खोलने की अनुमति दी गई थी। हालांकि 27 दिसंबर को प्राइमरी और प्री-प्राइमरी कक्षाओं के लिए स्कूल नहीं खुले। दिल्ली सरकार ने इन छात्रों के लिए 15 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश की घोषणा की है। अब डीडीएमए के नए आदेश के बाद सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, कोचिंग क्लास और पुस्तकालय बंद रहेंगे।
दिल्ली में ऑड-ईवन
बता दें कि दिल्ली में कोरोनावायरस कोविड 19 सकारात्मकता दर 0.5% रहने के बाद आज बैठक बुलाई गई थी। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी जीआरएपी उपायों के सुझाव के अनुसार, सरकार ने अब जीआरएपी येलो अलर्ट के तहत प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। स्कूल-कॉलेजों के साथ-साथ सभी शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहेंगे। इसके अलावा, सभी सिनेमा हॉल भी बंद रहेंगे जबकि मॉल को ऑड-ईवन तरीके से संचालित करने की अनुमति होगी। कार्यालय में अधिकतम 50% क्षमता के साथ कर्मचारियों को आने की अनुमति होगी।
दिल्ली में ओमिक्रोन के मामले
दिल्ली में सोमवार को कोविड 19 के 331 नए मामले दर्ज किए गए, जिसके बाद सरकार को यह फैसला लेना पड़ा। हालांकि दिल्ली में कोरोनावायरस के कारण मृत्यु दर शून्य है। दिल्ली सरकार 15 जनवरी तक दिल्ली में शीतकालीन अवकाश रहेगा और इस अवधि के दौरान ऑनलाइन या ऑफलाइन शिक्षण गतिविधियों की अनुमति नहीं है। दिल्ली नाइट कर्फ्यू का समय अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। दिल्ली के ओमिक्रॉन के मामले पिछले दो सप्ताह में 2-3 प्रतिशत से बढ़कर 25-30 प्रतिशत हो गए हैं।
दिल्ली कोरोनावायरस गाइडलाइन्स यहां मिली अनुमति
ऑड-ईवन नियम के तहत गैर-जरूरी सेवाओं या सामान वाली दुकानें और मॉल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे।
निर्माण कार्य चलता रहेगा, उद्योग खुला रहेगा।
रेस्टोरेंट 50 फीसदी क्षमता के साथ सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगे, जबकि बार भी 50 फीसदी क्षमता के साथ दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगे।
होटल खुले रहेंगे लेकिन होटल के अंदर बैंक्वेट और कॉन्फ्रेंस हॉल बंद रहेंगे।
दिल्ली मेट्रो 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ चलेगी।
एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाली बसें 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ चलेंगी।
ऑटो, ई-रिक्शा और टैक्सी में केवल दो यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति है।
सैलून और ब्यूटी पार्लर खुले रहेंगे।
केवल 20 लोगों को शादी समारोह और अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति होगी।
धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन भक्तों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
निजी कार्यालय सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगे।
दिल्ली कोरोनावायरस गाइडलाइन्स इनपर रहेगा प्रतिबंध
सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे।
बैंक्वेट हॉल और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे।
स्पा, जिम, योग संस्थान और मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे।
स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे।
DDMA Order Restrictions Notice For Yellow Alert
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस