NEET UG 2024 SC Hearing:दोबारा नहीं होगी नीट यूजी परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट ने नीट रिजल्ट रद्द करने से किया इनकार

NEET UG 2024 SC Hearing: मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा दोबारा नहीं होगी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा दोबारा कराने और पिछले महीने घोषित परिणाम को रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद डेटा प्रश्नपत्र के व्यवस्थित लीक होने का संकेत नहीं देते है। ना ही परीक्षा की पवित्रता में व्यवधान का कोई ठोस संकेत प्राप्त हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से मेडिकल प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवार निराश हो गए और उन्होंने आज के दिन को 'काला दिन' करार दिया। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) से फिजिक्स के सवाल का सही उत्तर विकल्प चार मानकर 2024 के नीट नतीजों को संशोधित करने को भी कहा है। इसके कारण उम्मीदवारों को शीर्ष रैंक मिली है।

जानिए सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई दलीलों को मंजूरी दी और कहा कि प्रश्न के दो सही उत्तर नहीं हो सकते। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आईआईटी दिल्ली के निदेशक को तीन सदस्यीय पैनल बनाने और मामले पर अपनी राय देने को कहा था। शीर्ष अदालत ने कथित पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर दोबारा परीक्षा से संबंधित 40 से अधिक याचिकाओं पर कई दिनों तक सुनवाई की और आज अपना फैसला सुनाया।

नीट यूजी 2024 परीक्षा रद्द नहीं होगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा NEET UG 2024 को रद्द करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि नीट को दोबारा आयोजित करना उचित नहीं है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ कथित पेपर लीक और अनियमितताओं के कारण फिर से परीक्षा की मांग करने वाले उम्मीदवारों की 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा, "रिकॉर्ड पर मौजूद डेटा प्रश्नपत्र के व्यवस्थित लीक का संकेत नहीं देते, जो परीक्षा की पवित्रता में व्यवधान का संकेत देता है।"

NEET UG 2024 पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, एक नजर में-

शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं के वकील और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के प्रतिनिधियों के साथ-साथ केंद्र सरकार की सुनवाई के बाद निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले:

  • नीट यूजी 2024 पेपर लीक हुआ था।
  • केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने छह रिपोर्ट दाखिल की हैं और जांच अभी भी जारी है।
  • वर्तमान में, रिकॉर्ड पर ऐसी सामग्री का अभाव है जो इस निष्कर्ष पर ले जाए कि नीट परिणाम 2024 या परीक्षा की पवित्रता में प्रणालीगत उल्लंघन हुआ था।
  • रिकॉर्ड पर प्रस्तुत डेटा प्रश्नपत्र के "व्यवस्थित" लीक का संकेत नहीं देता है जो नीट 2024 की पवित्रता में समझौता करने की ओर ले जायेगा।
  • सर्वोच्च न्यायालय इस तथ्य से अवगत है कि नए सिरे से नीट परीक्षा का निर्देश देने से परीक्षा में बैठने वाले छात्रों पर गंभीर परिणाम होंगे।
  • इसमें मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश कार्यक्रम में व्यवधान; चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रम पर प्रभाव; भविष्य में चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता पर प्रभाव और हाशिए के छात्रों के लिए नुकसान शामिल है।
  • भारत के सॉलिसिटर जनरल ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को बताया कि नीट पेपर लीक से 155 उम्मीदवारों को फायदा हुआ।
  • सीजेआई ने पूछा कि क्या पेपर लीक व्यापक था, लेकिन एनटीए के प्रतिनिधि ने इनकार कर दिया और उन्हें सूचित किया कि पेपर झारखंड के हजारीबाग में दो स्थानों और बिहार के पटना में एक स्थान पर साझा किया गया था।

एनटीए ने हाल ही में पिछली सुनवाई में सीजेआई के निर्देश के बाद शहर और केंद्रवार नीट परीक्षा 2024 की घोषणा की। एनईईटी यूजी 2024 परिणाम डेटा के विश्लेषण के अनुसार, राजकोट के एक केंद्र से 259 उम्मीदवारों ने परीक्षा में 720 में से 600 से अधिक अंक प्राप्त किए, जबकि सीकर में 2,000 से अधिक उम्मीदवारों ने 650 से अधिक अंक प्राप्त किए।

शुरुआती सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने स्वीकार किया कि पेपर लीक का एक मामला था और सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि इसमें शामिल लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि कदाचार से लाभान्वित होने वालों के परिणाम रोक दिए गए हैं। नीट यूजी 2024 पेपर लीक, कथित अनियमितताओं, ग्रेस मार्क्स, टॉपर्स की असामान्य संख्या और अन्य मुद्दों के आरोपों से घिरे होने के कारण एनटीए और भाजपा सरकार उत्तेजित छात्रों और विपक्षी दलों के निशाने पर रही है। उम्मीदवारों और विपक्षी नेताओं ने कई विरोध प्रदर्शन किए और एनटीए को खत्म करने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की।

बीते 1 जुलाई को नीट यूजी 2024 के पुनर्परीक्षा परिणाम घोषित किए गए और टॉपर्स की संख्या घटकर 61 रह गई। एनटीए के निर्णय के अनुसार, परीक्षा छोड़ने वाले 750 छात्रों को अनुग्रह अंक जोड़े जाने से पहले अपने अंक स्वीकार करने होंगे। 23 जून को आयोजित पुनर्परीक्षा में 1563 में से 813 उम्मीदवार उपस्थित हुए।

सुप्रीम कोर्ट ने 13 जून को 1563 उम्मीदवारों के नीट रिजल्ट 2024 को रद्द कर दिया। कोर्ट ने उन छात्रों के रिजल्ट रद्द किये, जिन्हें समय की हानि के लिए ग्रेस मार्क्स दिए गए थे और एनटीए को उनके परिणाम वापस लेने के लिए कहा था। परीक्षण एजेंसी ने उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के आधार पर 23 जून को पुनर्परीक्षा के बारे में अदालत को सूचित किया। एनटीए और केंद्र दोनों ने तब परीक्षा में किसी भी तरह की अनियमितता से इनकार किया।

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English summary
In a significant ruling, the Supreme Court has refused to cancel the NEET UG 2024 results, stating that the data does not indicate a systemic leak. The decision comes after thorough deliberation on the various petitions challenging the integrity of the NEET UG examination. Learn more about the details of the SC hearing and its implications for medical aspirants.
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