कारगिल जिला प्रशासन ने कक्षा 6 से 8वीं तक के छात्रों के लिए लद्दाख के स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति दे दी है। जिला मजिस्ट्रेट संतोष सुखादेव ने कहा कि करगिर के स्कूलों को कक्षा छठी से आठवीं तक के छात्रों के लिए 1 सितंबर 2021 से फिर से खोलने का निर्णय लिया गया है। स्कूलों में कोविड 19 प्रोटोकॉल के पालन करने के लिए कोरोना एसओपी भी जारी की गई है।
अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि लद्दाख ने सात नए सीओवीआईडी -19 मामलों की सूचना दी, जिसमें कुल संक्रमण की संख्या 20,551 हो गई, यहां तक कि कारगिल जिला प्रशासन ने 1 सितंबर से 6 वीं से 8 वीं कक्षा के लिए स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति दी। पिछले साल महामारी के प्रकोप के बाद से केंद्र शासित प्रदेश में कुल 207 मौतें हुईं, जिसमें लेह में 149 और कारगिल में 58 दर्ज की गई।
अब तक 20273 मरीज ठीक हो चुके हैं। अधिकारियों ने कहा कि रविवार को जुड़वां जिलों में कोरोना के लिए 4218 लोगों का परीक्षण किया गया और सात नमूनों में सकारात्मक परिणाम आया। नए सकारात्मक मामलों में लेह में पांच और कारगिल में दो शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा कि आठ रोगियों को बीमारी से उबरने के बाद छुट्टी दे दी गई, जिससे क्षेत्र में सक्रिय मामलों की संख्या 71 हो गई और लेह में 51 और कारगिल में 20 है। रविवार को डिस्चार्ज होने वालों में लेह में छह और कारगिल में दो शामिल हैं।
इस बीच, कारगिल के जिला मजिस्ट्रेट संतोष सुखादेव ने कक्षा 6 से 8 के लिए स्कूलों को 1 सितंबर से फिर से खोलने का आदेश दिया - लद्दाख में कक्षा 9वीं और उससे ऊपर की उच्च कक्षाओं के लिए फिर से खोले जाने के लगभग एक महीने बाद। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष सुखदेव ने आज सुबह जारी एक आदेश में कहा कि छठी से आठवीं तक की कक्षाएं फिर से खोलने का फैसला उनके कार्यालय को मिले विभिन्न अभ्यावेदनों और देश में कोविड-19 की बेहतर स्थिति को देखते हुए लिया गया है।
हालांकि, उन्होंने कहा कि संस्थानों के प्रमुख यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रशासन और कारगिल के मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी किए गए कोविड दिशानिर्देशों का अक्षरश: पालन किया जाए। इन आदेशों का कोई भी उल्लंघन आईपीसी की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत कार्रवाई को आमंत्रित करेगा।