दिल्ली के रोहिणी में स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) स्कूल से जुड़े लोगों और पढ़ने वाले छात्रों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल दिल्ली शिक्षा विभाग ने रोहिणी के पब्लिक स्कूल डीपीएस की मान्यता रद्द कर दी है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन द्वारा एक आदेश जारी कर कहा गया कि स्कूल अधिकारी फीस बढ़ाने के लिए नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, जिसके कारण स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई है। साथ ही यह भी कहा गया कि मान्यता तब तक रद्द रहेगी, जब तक स्कूल द्वारा खामियों को दूर नहीं कर लिया जाता।
बता दें कि दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने फीस वृद्धि नियमों का उल्लंघन करने पर दिल्ली पब्लिक स्कूल रोहिणी सेक्टर-24 की मान्यता रद्द कर दी। अब नए शैक्षणिक सत्र 2023-24 से डीपीएस-रोहिणी में एडमिशन नहीं होंगे। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने डीपीएस को नोटिस जारी किया था, जिसपर स्कूल प्रशासन ने संतोषजनक नहीं दिया था, इस कारण शिक्षा निदेशालय ने स्कूल की मान्यता रद्द कर दी।
डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से कहा गया कि स्कूल को फीस बढ़ाने से पहले शिक्षा विभाग से अनुमति लेनी होगी। यह स्कूल डीडीए की जमीन पर बना है और जमीन इसी शर्त पर दी गई थी कि जब भी फीस बढ़ेगी तो इसके लिए अनुमति लेनी होगी। हालांकि ऐसा नहीं किया गया जिसके कारणस्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई है।
बिना अनुमति के नहीं बढ़ा सकते फीस
दरअसल साल 2016 में दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसे सभी स्कूल जो डीडीए की जमीन पर बने हैं, उन्हें ये सुनिश्चित करने को कहा था कि वो शिक्षा विभाग की बिना अनुमति के फीस नहीं बढ़ा सकते। यह भी आदेश दिया गया कि स्कूल 2022-23 तक चलेगा। लेकिन स्कूल में कोई नया एडमिशन नहीं होगा और फीस वापस की जाएगी। इसके बाद स्कूल को बंद कर दिया जाएगा।
छात्रों-शिक्षकों को पास के स्कूलों में किया जाएगा ट्रांसफर
डीपीएस स्कूल की मान्यता रद्द होने से मौजूदा 2022-23 सत्र में छात्रों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन स्कूल को 2023-24 शैक्षणिक सत्र में किसी भी छात्र का प्रवेश लेने से मना किया गया है। सत्र खत्म होने के बाद यहां पढ़ रहे छात्रों को उनके अभिभावकों की अनुमति से पास के स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके साथ ही स्कूल में काम कर रहे अन्य लोग जैसे शिक्षक और अन्य कर्मचारियों को भी डीपीएस की अन्य ब्रांच में भेज दिया जाएगा।
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