Delhi Private School Fees Guidelines In Hindi: दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की फीस में 15% की कटौती की गई है। इसके साथ ही स्कूल मासिक फीस प्राणाली के आधार पर शुल्क लेंगे। इसके जब तक ऑनलाइन क्लास चलेगी, तब तक परिवहन शुल्क नहीं लिया जाएगा।
दिल्ली प्राइवेट स्कूल की फीस में 15% की कटौती की गई है। 31 मई 2021 को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्कूलों को 10 जून 2021 से शुरू होने वाली छह किश्तों में वार्षिक शुल्क और विकास शुल्क जमा करने का निर्देश दिया था। लेकिन अंतिम शुल्क कुल स्कूल शुल्क में 15% की कटौती लागू करने के बाद ही होना चाहिए।
लॉकडाउन के दौरान छात्रों द्वारा उपयोग नहीं की जाने वाली सुविधाओं के एवज में स्कूल फीस कम करने का फैसला लिया गया है. 1 जुलाई, 2021 को याचिका दायर करने वाले सभी 460 निजी स्कूलों को अपनी फीस में 15% की कटौती करने के लिए कहा गया है। जारी आदेश शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए लागू होगा।
दिल्ली प्राइवेट स्कूल की फीस पर आधिकारिक बयान में कहा गया है कि भ्रम को दूर करने और अभिभावकों को बहुत जरूरी राहत देने के लिए यह फैसला लिया गया है। दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों के लिए एक आधिकारिक आदेश जारी किया है कि वे केवल स्वीकृत शीर्षों के तहत मासिक आधार पर फीस वसूलें, लेकिन शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए फीस में 15% की कमी के साथ। अधिक संबंधित जानकारी शिक्षा निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट edudel.nic.in पर प्राप्त की जा सकती है।
दिल्ली प्राइवेट स्कूल फीस: दिशानिर्देश
- स्कूल केवल मासिक आधार पर फीस ले सकते हैं।
- स्कूल कोई परिवहन शुल्क नहीं ले सकते।
- स्कूलों को तिमाही फीस जमा करनी होगी।
- अगले आदेश तक स्कूल इस शैक्षणिक सत्र के लिए अपनी फीस नहीं बढ़ा सकते हैं।
460 याचिकाकर्ता निजी स्कूलों के अलावा अन्य स्कूल वार्षिक और विकास शुल्क नहीं ले सकते हैं। शेष स्कूल पिछले साल अप्रैल और अगस्त में जारी डीओई के आदेशों का पालन करेंगे। शिक्षा निदेशालय (डीओई) ने स्कूलों से यह भी कहा है कि यदि माता-पिता शुल्क का भुगतान करने में असमर्थ हैं, तो किसी भी छात्र को चल रही गतिविधियों से न रोकें। दिल्ली निजी स्कूल की फीस के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए माता-पिता को डीओई की आधिकारिक वेबसाइट की जांच करने की सलाह दी जाती है।