Delhi Nursery Admission 2025-26: शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए दिल्ली नर्सरी एडमिशन के लिए आवेदन की अवधि आधिकारिक तौर पर आज, 28 नवंबर से शुरू हो गई है। दिल्ली के निजी स्कूलों में प्री-स्कूल या नर्सरी, प्री-प्राइमरी या केजी और कक्षा 1 जैसी प्रवेश-स्तर की कक्षाओं में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नामांकन की प्रक्रिया है। दिल्ली नर्सरी दाखिला के तहत आवेदन करने के इच्छुक अभिभावकों को जानकारी के लिए बता दें कि अपने बच्चों के प्रवेश के लिए आवेदन जमा करने के लिए अंतिम तिथि 20 दिसंबर निर्धारित है।
दिल्ली नर्सरी एडमिशन प्रक्रिया के तहत अपने बच्चे का एडमिशन कराने के इच्छुक उम्मीदवारों को दाखिले की समयसीमा और निर्धारित आवश्यकताओं के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। बता दें कि 28 नवंबर से 20 दिसंबर तक आवेदन स्वीकार किए जायेंगे। दिल्ली नर्सरी दाखिले के आवेदन चरण के बाद, पहली मेरिट सूची 17 जनवरी, 2025 को जारी की जायेगी।
इस संबंध में यदि किती अभिभावकों को कोई पूछताछ करनी है या स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो वे 18 से 27 जनवरी तक ईमेल, लिखित या मौखिक संचार के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। दूसरी मेरिट सूची 3 फरवरी को जारी होने वाली है, जिसमें 5 से 11 फरवरी तक इससे संबंधित प्रश्नों के समाधान की अवधि होगी। 26 फरवरी को अगली मेरिट सूची जारी होने की संभावना है, और पूरी प्रवेश प्रक्रिया 14 मार्च तक समाप्त हो जाएगी।
दिल्ली नर्सरी एडमिशन के पहले रखें इन बातों का ध्यान
माता-पिता को अपने बच्चे के दाखिले के लिए आवेदन करते समय कई महत्वपूर्ण पहलुओं का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, स्कूल केवल 25 का पंजीकरण शुल्क ले सकते हैं। प्रॉस्पेक्टस खरीदना वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं। प्रवेश वर्ष के 31 मार्च तक, नर्सरी, केजी और कक्षा 1 में छात्रों के लिए न्यूनतम आयु क्रमशः तीन, चार और पांच वर्ष होनी चाहिए। इस बीच, नर्सरी, केजी और कक्षा 1 के लिए अधिकतम आयु सीमा क्रमशः चार, पांच और छह वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि, अभिभावकों के लिए स्कूल प्रमुखों को आवेदन जमा करके ऊपरी आयु सीमा में 30 दिन की छूट का अनुरोध करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, चयन प्रक्रिया में लॉट का ड्रा शामिल हो सकता है, जो माता-पिता की उपस्थिति में कंप्यूटर चयन या मैन्युअल रूप से पर्चियों के माध्यम से आयोजित किया जाएगा।
स्कूलों को अपनी वेबसाइट, नोटिस बोर्ड या ईमेल जैसे विभिन्न चैनलों के माध्यम से कम से कम दो दिन पहले ड्रा की तारीख की घोषणा करने के लिए बाध्य किया जाता है। मेरिट लिस्ट की घोषणा के बाद, माता-पिता के पास अपने बच्चों को आवंटित अंकों के बारे में किसी भी प्रश्न को संबोधित करने के लिए दस दिन का समय होगा, जो पहली और दूसरी मेरिट लिस्ट दोनों के लिए लागू होगा। अभिभावकों के लिए यह जानना ज़रूरी है कि स्कूलों को प्रवेश प्रक्रिया के दौरान दान मांगने से मना किया गया है।
आवेदन प्रक्रिया के दौरान निवास को मान्य करने के लिए, स्वीकार्य दस्तावेजों में बच्चे के नाम के साथ माता-पिता का राशन कार्ड/स्मार्ट कार्ड, माता-पिता या बच्चे का निवास प्रमाण पत्र, माता-पिता में से किसी एक का मतदाता पहचान पत्र, माता-पिता में से किसी एक के नाम पर उपयोगिता बिल (बिजली, पानी, टेलीफोन) या पासपोर्ट और माता-पिता में से किसी एक का आधार कार्ड शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी निजी स्कूलों में EWS, DG और विकलांग बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित हैं।
नियम का उल्लंघन दंडनीय है
दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, इस नियम का कोई भी उल्लंघन कानून द्वारा दंडनीय है, जिसमें प्राप्त दान की राशि का दस गुना तक जुर्माना लगाया जा सकता है। स्कूलों को प्री-स्कूल और मुख्य स्कूल दोनों कक्षाओं के लिए एकीकृत प्रवेश प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है, क्योंकि उन्हें एक ही इकाई माना जाता है।
यह व्यापक प्रवेश प्रक्रिया दिल्ली के निजी स्कूलों में प्रवेश स्तर की कक्षाओं के लिए छात्रों का निष्पक्ष और पारदर्शी चयन सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की गई है। दिल्ली नर्सरी एडमिशन 2025-26 के बारे में अधिक जानकारी या स्पष्टीकरण चाहने वाले अभिभावक शिक्षा निदेशालय (DoE) की वेबसाइट और अलग-अलग स्कूल की वेबसाइटों पर आधिकारिक अधिसूचना देख सकते हैं।