CBSE Issues Guidelines: सीबीएसई द्वारा एक नया सर्कूलर जारी किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सीबीएसई द्वारा जारी अधिसूचना में उन आवश्यक दस्तावेजों की रूपरेखा दी गई है, जिन्हें स्कूलों को सारस मैनुअल 5.0 के अनुसार संबद्धता के लिए आवेदन करते समय प्रस्तुत करना होगा।
सीबीएसई नए संबद्धता, उन्नयन या विस्तार की मांग करने वाले स्कूलों को भूमि प्रमाण पत्र और भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र सहित विभिन्न दस्तावेज प्रदान करने की आवश्यकता होती है। सारस मैनुअल 5.0 के खंड 1.3 (3) और 1.3 (5) के अनुसार, भूमि प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में होना चाहिये और आवेदन की तारीख से एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये।
सीबीएसई का आधिकारिक नोटिस देखने के लिए सीधा लिंक
भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र में स्कूल परिसर में सभी बिल्डिंग ब्लॉक और फर्श शामिल होने चाहिये और इसे कम से कम सहायक अभियंता के पद के सरकारी निर्माण विभाग के अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिये। सीबीएसई अधिसूचना में भूमि प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाइयों के बारे में स्कूलों और हितधारकों द्वारा उठाई गई चिंताओं को भी स्वीकार किया गया है, विशेष रूप से शहरी भूमि विकास प्राधिकरणों या सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई भूमि पर स्थित स्कूलों के लिए चिंता व्यक्त की गई है। इन स्कूलों को संबंधित राजस्व अधिकारियों से प्रमाण पत्र प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। अधिक विस्तृत जानकारी के लिए,हितधारकों को सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट देखने की सलाह दी जाती है।