एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट कौन होता है? राज्य का महाधिवक्ता (Advocate General of State) राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी (Highest Law Officer of the States) होता है। जो कानूनी मामलों में राज्य सरकार की मदद करने के प्रभारी होते हैं, और राज्य सरकार की अपीलों की रक्षा और सुरक्षा करते हैं। बता दें कि प्रत्येक राज्य का अपना एक महाधिवक्ता होता है।
महाधिवक्ता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? Article for Advocate General of State
संविधान के अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का उल्लेख किया गया है, जो कहता है कि
(1) प्रत्येक राज्य का राज्यपाल, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा।
(2) महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य की सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल उसको समय-समय पर निर्देशित करे या सौंपे और उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसको इस संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हों।
(3) महाधिवक्ता, राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल अवधारित करे।
राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है| Who Appoints Advocate General of State?
प्रत्येक राज्य के राज्यपाल राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है।
राज्य का महाधिवक्ता बनने के लिए योग्यता| Advocate General of State Eligibility
वह एक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य होना चाहिए; यानी उसे निम्नलिखित पात्रता मानदंडों में से एक को पूरा करना होगा:
- 5 वर्ष से अधिक का अनुभव रखने वाला बैरिस्टर।
- कम से कम 3 वर्षों के लिए जिला न्यायालय में सेवक के रूप में अनुभव के साथ 10 वर्ष से अधिक के अनुभव वाला एक सिविल सेवक।
- किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष से अधिक का वकील।
- उसकी आयु 62 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, जैसा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आयु योग्यता है।
राज्य के महाधिवक्ता के कार्य क्या है? Funtions and Duties of Advocate General of State
राज्य के महाधिवक्ता के प्रमुख कर्तव्यों और कार्यों का उल्लेख नीचे किया गया है:
- महाधिवक्ता राज्य सरकार को उन कानूनी मामलों पर सलाह देने के लिए जिम्मेदार है जो राज्यपाल उसे संदर्भित करते हैं।
- राज्य के महाधिवक्ता को राज्य के राज्यपाल द्वारा सौंपे गए सभी कानूनी कर्तव्यों को भी पूरा करना होगा।
- वह ऐसे कर्तव्यों और कार्यों के लिए संविधान द्वारा बाध्य है जैसा कि उसमें या किसी अन्य संवैधानिक कानून में उल्लेख किया गया है।
महाधिवक्ता के अधिकार क्या हैं? Rights of Advocate General of State
संविधान के अनुच्छेद 177 के अनुसार, महाधिवक्ता को विधानमंडल के किसी भी सदन या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक तथा विधानमंडल की किसी समिति, जिसका वह सदस्य है, की कार्यवाहियों में भाग लेने तथा बोलने का भी अधिकार दिया गया है। हालांकि उसे विधानमंडल के सदनों में मत देने का अधिकार नहीं है। उसे अपने कार्यकाल के दौरान विधानमंडल सदस्यों के प्राप्त होने वाले सभी विशेषाधिकार (privileges) एवं उन्मुक्तियां (immunities) भी प्राप्त होते हैं।
Advocate General of State is appointed for the Period of राज्य के महाधिवक्ता के कार्यालय के लिए कोई निश्चित अवधि नहीं है। संविधान में इसे हटाने की प्रक्रिया शामिल नहीं है।
भारत में राज्यवार महाधिवक्ता की सूची| List of Advocate General of State
A | B | |
---|---|---|
1 | राज्य | एडवोकेट जनरल |
2 | आंध्र प्रदेश | सुब्रह्मण्यम श्रीराम |
3 | अरुणाचल प्रदेश | - |
4 | असम | देवजीत लोन सैकिया |
5 | बिहार | ललित किशोर |
6 | छत्तीसगढ | सतीश चंद्र वर्मा |
7 | गोवा | देवीदास पंगम |
8 | गुजरात | कमल त्रिवेदी |
9 | हरियाणा | बलदेव राज महाजन |
10 | हिमाचल प्रदेश | अशोक शर्मा |
11 | झारखंड | राजीव रंजन |
12 | कर्नाटक | प्रभुलिंग के. नवदगी |
13 | केरल | के गोपाल कृष्ण कुरुप |
14 | मध्य प्रदेश | प्रशांत सिंह |
15 | महाराष्ट्र | आशुतोष कुंभकोणी |
16 | मणिपुर | लेनिन सिंह हिजाम |
17 | मेघालय | अमित कुमार |
18 | मिजोरम | दिगंत दास |
19 | नगालैंड | के एन बालगोपाल |
20 | ओडिशा | अशोक परीजा |
21 | पंजाब | विनोद घई |
22 | राजस्थान | नरपत मल लोढ़ा |
23 | सिक्किम | विवेक कोहली |
24 | तमिलनाडु | थिरु आर शुनमुगसुंदरम |
25 | तेलंगाना | बी एस प्रसाद |
26 | त्रिपुरा | सिद्धार्थ शंकर डे |
27 | उत्तर प्रदेश | अजय कुमार मिश्रा |
28 | उत्तराखंड | एस एन बाबुलकर |
29 | पश्चिम बंगाल | एडवोकेट एसएन मुखर्जी |
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