FAQs ABOUT EXCHANGING YOUR Rs 2000 NOTES: 2000 का नोट पिछले कुछ दिनों से भारत में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। दरअसल, 19 मई को आरबीआई ने 2000 के नोट के लेकर एक महत्वपूर्ण घोषणा की थी, जिसके अनुसार 2,000 के नोट को वापस लेने का फैसला लिया गया। अपने बयान में आरबीआई ने शुक्रवार को कहा कि 2,000 के नोट को वापस लेने का ये बड़ा फैसला "स्वच्छ नोट नीति" के तहत लिया जा रहा है।
2,000 के नोट को वापस लेने की इस खबर ने लोगों को 2016 में हुई नोटबंदी की याद दिला दी है। जब अपने बचाएं हुए या कमाए हुए पैसों को बचाने के लिए लोग लंबी-लंबी कतारों में खड़े हुए थे। ठीक उसी तरह लोगों को फिर से 2,000 के नोटों को जमा करवाने के लिए बैंक की कतार में खड़ा होना होगा।
जिस प्रकार 2016 में अचानक हुए विमुद्रीकरण से लोगों के मन ढेरों प्रश्न उठ रहे थे, उसी प्रकार अचानक 2,000 के नोट वापस लिये जाने के आरबीआई के इस फैसले के बाद नोट बदलने, उन्हें जमा करवाने और अन्य संबंधित प्रक्रिया को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठते हैं और वह इन सवालों से परेशान भी है। आज इस लेख में हम आपको अक्सर पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सवालों के उत्तर देंगें। ताकि आपको इससे संबंधित हर जानकारी प्राप्त हो सकें। आपकी सहायता के लिए प्रश्न और उसके उत्तर लेख में नीचे दिए गए हैं-
2,000 रुपये के नोट बदलने से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs about exchanging your Rs 2,000 note)
कब तक वैध है 2,000 के नोट? (2,000 note validity)
वर्ष 2016 में 500 और 1,000 के नोट को अमान्य कर नए नोटों को बाजार में जारी किए गए थे। लेकिन इस बार 2,000 के नोटों को एकदम से अमान्य नहीं घोषित किया गया है। इनके लिए एक समय सीमा तय की गई है और वह 30 सितंबर तक की है अर्थात आने वाले सितंबर महीने के अंतिम दिन तक 2,000 के नोट वैध रहेंगे। सभी लोगों को 30 सितंबर तक 2,000 के नोटों को बैंक में जमा करवाने की सलाह आरबीआई द्वारा दी गई है।
क्या अभी भी 2000 के नोटों का लेन-देन किया जा सकता है?
केंद्रीय बैंक द्वारा जारी बयान के अनुसार 2000 के नोट 30 सितंबर तक वैध है। इसका अर्थ ये है कि लोग अभी भी अपने लेन-देन के लिए 2000 के नोट का उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि 2000 का नोट अभी भी अपनी कानूनी निविदा स्थिति को बरकरार रखता है।
जानिए आप अपने 2000 के नोट कहां जमा कर सकते हैं?
आरबीआई (भारतीय रिजर्व बैंक) ने 2000 के नोट चलन से वापस लेने के अपने बड़े फैसले के दौरान लोगों को जानकारी देते हुए बताया था कि लोग दी गई समय सीमा (30 सितंबर 2023) से पहले-पहले अपने 2000 के नोट किसी भी वाणिज्यिक बैंक शाखा (Commercial Bank Branch) में जमा कर सकते हैं या उन्हें चलने वाले नोटों के साथ बदल सकते हैं।
आरबीआई ने 2000 के नोटों को जमा करने और उन्हें बदलने के लिए एक अधिसूचना जारी की है, जिसके अनुसार नोटों बदलने का विकल्प लोगों के लिए आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों (RO) में उपलब्ध करवाया गया है। तय समय सीमा यानी 30 सितंबर से पहले आप अपने नोट जमा करवा सकते है।
कब से शुरू होगी नोट जमा करवाने या बदलने की प्रक्रिया
आरबीआई ने नोट बदलने और जमा करवाने की अंतिम तिथि के साथ-साथ शुरुआती तिथि के बारे में भी जानकारी दी, जिसके अनुसार 23 मार्च से एक्सचेंज विंडो खोली जाएगी।
क्या है 2000 के नोटों को जमा करने की प्रक्रिया?
आरबीआई ने स्पष्ट तौर पर जानकारी दी है कि व्यक्ति बिना किसी प्रतिबंध के अपने बैंक खाता में पैसे जमा करवा सकते है, बशर्ते वे मौजूदा 'नो योर कस्टमर' (केवाईसी) मानदंडों और अन्य प्रासंगिक वैधानिक/नियामक आवश्यकताओं का पालन करें।
अगर बैंक में खाता न हो तो ऐसी स्थिति में क्या करें?
यदि आपके पास बैंक खाता नहीं है या आप किसी बैंक के ग्राहक नहीं है तब भी आप अपने 2000 के नोट बदलवा सकते हैं। आरबीआई के अनुसार, व्यक्ति का बैंक ग्राहक होना आवश्यक नहीं है। गैर-खाताधारक भी किसी भी बैंक की शाखा से कम से कम 20,000 के रुपये तक के 2000 के नोट बदल कर सकते हैं।
एक समय में कितने 2000 रुपये के बैंक नोट जमा या बदले जा सकते हैं?
जारी सूचना के अनुसार एक समय में एक व्यक्ति केवल 20,000 तक के 2000 रुपये के बैंक नोट बदल या जमा कर सकता है।
एक दिन में कितनी बार बदले ये जमा किये जा सकते हैं 2000 के नोट?
एक व्यक्ति को 2000 के नोट जमा करने या बदलने के लिए बैंक की कतार में खड़ा होना होगा। एक बार नंबर आने के बाद वह दोबारा कतार में जाकर खड़ा हो सकता है और अपने 2000 के नोट बदलवा और जमा करवा सकता है। बार-बार नोट जमा करवाने या बदलवाने के लिए कतार में खड़े होने पर व्यक्ति पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है।
2000 के नोट को जमा करने या बदलने के कोई शुल्क देना होगा?
जी नहीं, नोटों को बैंक में जमा करने या बदलने के लिए किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। बस लोग बैंक द्वारा तय समय सीमा के भीतर 2000 के नोट जमा करें या उन्हें बदलवा सकते है।
2000 नोट को बदलने की अधिकतम सीमा क्या है?
आरबीआई ने आदान-प्रदान के लिए एक सीमा तय की है, जिसके अनुसार एक व्यक्ति एक बार में अधिकतम 20,000 तक के 2000 के नोट बदल सकता है। यह एक खाताधारक के लिए 4000 रुपये की दैनिक सीमा के साथ व्यापार प्रतिनिधियों (बीसी) के माध्यम से किया जा सकता है।
क्या 2000 के नोट बदलने के मुझे किसी आईडी प्रूफ की जरूरत है?
बैंक ने सूचना जारी करते हुए कहा कि 2000 के नोट को बदलने के लिए किसी भी व्यक्ति को किसी भी आईडी प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। ये सूचना भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - एसबीआई द्वारा जारी की गई है।
2000 के नोट को बदलने या जमा करने के लिए क्या पहले की ही तरह फॉर्म भरना होगा?
जी नहीं, जिस प्रकार नोटबंदी के समय लोगों को नोट बदलने के लिए फॉर्म भरने पड़े थे, इस बार ऐसा नहीं किया जा रहा है। एसबीआई ने लोगों को जानकारी देते हुए कहा कि - जनता द्वारा 20,000 रुपये की सीमा तक 2,000 रुपये के नोटों के आदान-प्रदान की सुविधा बिना मांग पर्ची प्राप्त किए समय दिया जाएगा।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या कोई विशेष प्रक्रिया है?
आरबीआई ने बैंकों के लिए वरिष्ठ और विकलांग नागरिकों के संबंध में निर्देश जारी किये और उसके अनुसार वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों, जो 2,000 के नोटों को बदलना या जमा करना चाहते हैं उनके लिए असुविधा को कम करने की व्यवस्था करें।
मैं 2000 रुपये के नोट जमा करने या बदलने के संबंध में शिकायत कहां दर्ज कर सकता हूं?
2000 के नोट को जमा करने या उन्हें बदलने की सेवा से संबंधित शिकायतों के मामले में, प्रभावित होने वाले व्यक्ति या ग्राहक संबंधित बैंक से संपर्क कर सकते हैं।
यदि बैंक शिकायत दर्ज करने के 30 दिनों के भीतर जवाब देने में विफल रहता है, या यदि शिकायतकर्ता प्रतिक्रिया या प्रदान किए गए समाधान से असंतुष्ट है तो उनके बैंक द्वारा रिजर्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना (RB-IOS), 2021 के तहत शिकायत दर्ज करने का विकल्प है। बैंक ने आधिकारिक बयान में यह कहा कि व्यक्ति आरबीआई के शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल (cms.rbi.org.in) के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है।
2000 नोट चलन से वापस पर आरबीआई ने क्या कहा
आरबीआई - 2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोट - परिसंचरण से निकासी; कानूनी निविदा के रूप में जारी रहेगा
2000 रुपये मूल्यवर्ग के बैंक नोट को आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 24(1) के तहत नवंबर 2016 में पेश किया गया था। ये 2016 में हुए विमुद्रीकरण के बाद किया गया था। मुख्य रूप से सभी 500 और 1000 रुपये की कानूनी निविदा स्थिति को वापस लेने के बाद अर्थव्यवस्था की मुद्रा की आवश्यकता को तेजी से पूरा करने के लिए उस इन्हें जारी किया गया था।
बता दें कि इस दौरान आरबीआई ने 2000 के नोट के लेकर जानकारी दी थी कि एक बार अन्य मूल्यवर्ग (यानी नए कम मूल्यवर्ग वाले नोट - 100, 200 और 500) के बैंक नोट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाएं तो उसके बाद 2000 रुपये के बैंक नोटों को पेश करने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। उद्देश्य की पूर्ति के बाद से वर्ष 2018-19 में 2000 रुपये के नोटों की छपाई बंद कर दी गई थी।
आरबीआई ने 2,000 के नोट पर बात करते हुए और उसके मूल्य के बारे में बताते हुए कहा कि - मार्च 2017 से पहले करीब 89 प्रतिशत 2,000 रुपये के नोट जारी किए गए थे। इन नोटों के संचालन का कुल मूल्य 6.73 लाख करोड़ था, जो 31 मार्च 2018 तक 3.62 हो गया। बता दें कि उस साल नोटों का संचालन 37.3 प्रतिशत था। देखते ही देखते नोटों का संचालन कम होता गया और 31 मार्च 2023 में दर्ज जानकारी के अनुसार नोटों का संचालन अब केवल 10.3 प्रतिशत रह गया है।
देखा जाए तो लगातार कम होते 2,000 के नोट के संचालन को देखते हुए इन बैंक नोटों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। ये पहली बार नहीं है कि आरबीआई ने नोटों का चलन वापस लिया है, इससे पहले वर्ष 2013-14 में भी ऐसा किया गया था।
साथी आगे जानकारी देते हुए आरबीआई ने बताया कि 2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे।
तदनुसार, जनता के सदस्य अपने बैंक खातों में 2000 रुपये के नोट जमा कर सकते हैं या उन्हें किसी भी बैंक शाखा में अन्य मूल्यवर्ग के बैंक नोटों (100, 200 या 500 के नोट) में बदल सकते हैं। बैंक खातों में नोटों को जमा सामान्य प्रक्रिया से किया जा सकता है, यानी बिना किसी प्रतिबंध के और मौजूदा निर्देशों और अन्य लागू वैधानिक प्रावधानों के अधीन।
नोटों को बदलने या जमा करने के लिए सभी बैंक में होगी सुविधा
आरबीआई विज्ञप्ति के अनुसार - इस प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने और जनता के सदस्यों को पर्याप्त समय प्रदान करने के लिए, सभी बैंक 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपये के नोटों के लिए जमा या विनिमय सुविधा प्रदान करेंगे। बैंकों को अलग से दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। एक समय में 20,000 रुपये की सीमा तक 2000 रुपये के बैंक नोटों के विनिमय (Exchange) की सुविधा 23 मई 2023 से आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) में भी प्रदान की जाएगी, जिनके निर्गम विभाग1 हैं।
इसी के साथ भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों को तत्काल प्रभाव से ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोट जारी करना बंद करने की सलाह दी है। आम जनता को ₹2000 के बैंक नोट जमा करने और बदलने के लिए 30 सितंबर, 2023 तक के समय का सदुपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।