उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका दिल्ली न्यायिक सेवा प्रारंभीक परीक्षा 2022 की अंतिम उत्तर कुंजी को रद्द करने के लिए लगाई गई थी। उच्चतम न्यायालय से पहले दिल्ली हाई कोर्ट में ये याचिका पेश की गई थी, लेकिन जब वहां से याचिका को खारिज किया तो दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल की गई, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने भी इस याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया।
याचिका पर उच्चतम न्यायालय
न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अवकाश पीठ ने याचिका को ये कहते हुए खारिज किया की- "हाई कोर्ट ने हर प्रश्न और उसके उत्तर पर विस्तार से विचार किया है। आप अगली परिक्षा के लिए तैयारी करें।"
अवकाश पीठ ने दिल्ली हाई कोर्ड के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर आगे बताते हुए कहा कि- पक्षकारों के वकील को सुनने और आक्षेपित आदेश और इस तथ्यों पर विचार करने के बाद कि हाई कोर्ट ने हर प्रश्न और उत्तर पर अच्छे से और विस्तार से विचार किया है, इसलिए इस चुनौती को अस्वीकार किया जाता है। अनुच्छेद 136 के तहत इस मामले में आपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए हस्तक्षेप करने का कोई कारण हमें नजर नहीं आता।
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका दिल्ली न्यायिक सेवा प्रारंभीक परीक्षा 2022 की अंतिम उत्तर कुंजी को रद्द करने के लिए लगाई गई थी। उच्चतम न्यायालय से पहले दिल्ली हाई कोर्ट में ये याचिका पेश की गई थी, लेकिन जब वहां से याचिका को खारिज किया तो दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल की गई। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने भी इस याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया।
याचिका पर उच्चतम न्यायालय
न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अवकाश पीठ ने याचिका को ये कहते हुए खारिज किया की- "हाई कोर्ट ने हर प्रश्न और उसके उत्तर पर विस्तार से विचार किया है। आप अगली परिक्षा के लिए तैयारी करें।"
अवकाश पीठ ने आगे दिल्ली हाई कोर्ड के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर आगे बताते हुए कहा कि- पक्षकारों के वकील को सुनने और आक्षेपित आदेश और इस तथ्यों पर विचार करने के बाद कि हाई कोर्ट ने हर प्रश्न और उत्तर पर अच्छे से और विस्तार से विचार किया है। इसलिए चुनौती को अस्वीकार किया जाता है। अनुच्छेद 136 के तहत इस मामले में आपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए हस्तक्षेप करने का कोई कारण हमें नजर नहीं आता।
दिल्ली हाई कोर्ट में याचिकाकर्ताओं का दावा
दिल्ली हाई कोर्ट में कुछ छात्रों ने याचिका दायर करते हुए कहा कि- कुछ प्रश्न गलत थे इसलिए, सभी उम्मादवारों को उसके अंक दिए जाने चाहिए। यदि इन प्रश्नों के संबंध मे परीक्षार्थीयों को अंक दिए जाए तो वो आवश्यक वेंचमार्क जरूर प्राप्त करेंगे।
याचिकाकर्ता का दावा था कि कुछ प्रश्नों के उत्तर 'उपयुक्त उत्तर' नहीं थे और इसलिए, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन त्रुटिपूर्ण था।
सुनवाई के बाद इस याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था और अब उच्चतम न्यायालय ने भी याचिका को खारिज कर दिया।
दिल्ली न्यायिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा कब हुई थी?
दिल्ली न्यायिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 24 अप्रैल 2022 को संपन्न हुई थी इस परीक्षा का रिजल्ट 18 मई 2022 को जारी कर दिया गया था।