CLAT 2021 NLSIU 25% Quota Supreme Court Order: सुप्रीम कोर्ट ने आज 2 जुलाई 2021 को नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी एनएलएसआईयू बेंगलुरु के कर्नाटक के छात्रों के लिए 25% आरक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। यह आरक्षण कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, क्लैट 2021 से ठीक पहले पेश किया गया था। बीए, एलएलबी ऑनर्स और एलएलएम पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन करने वाले कर्नाटक के सभी छात्र इस आरक्षण के लिए लागू थे।
जस्टिस एल नागेश्वर राव और रवींद्र भट की बेंच कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने विश्वविद्यालय में शुरू किए गए 25% अधिवास आरक्षण को रद्द कर दिया था। हालांकि, इसने एनएलएसआईयू की संशोधित प्रवेश अधिसूचना में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए CLAT 2021 को निर्धारित समय पर चलने की अनुमति दी।
याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने आरक्षण नीति को प्रभावी करने वाली एनएलएसआईयू अधिसूचना पर रोक लगाने की मांग की। सितंबर 2020 में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने NLSIU संशोधन अधिनियम, 2020 को रद्द कर दिया, जिसके द्वारा राज्य में अधिवासित छात्रों के लिए विश्वविद्यालय में 25% आरक्षण की शुरुआत की गई थी।
तरह-तरह के तर्क दिए गए। हालांकि, बेंच को कोई अंतरिम आदेश पारित करने के लिए राजी नहीं किया गया था। इसने सीएलएटी, 23 जुलाई की तारीख से पहले एक पोस्टिंग के लिए शंकरनारायणन द्वारा की गई प्रार्थना को ठुकरा दिया।
न्यायमूर्ति राव ने कहा कि कोई अंतरिम आदेश नहीं है। अगस्त में मामले की सूची बनाएं। परीक्षाएं चलती रहेंगी। इस साल, CLAT 2021 23 जुलाई, 2021 के लिए निर्धारित है। विश्वविद्यालय ने छात्रों से इस कोटा का लाभ उठाने के लिए अपने CLAT 2021 फॉर्म को अपडेट करने के लिए कहा है।