AKTU Exam 2021: सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय की ऑफलाइन परीक्षा 2021 के आयोजित करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। छात्रों के द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह के हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद AKTI लखनऊ द्वारा अब परीक्षा ऑफलाइन ही आयोजित की जाएगी।
किसी भी हस्तक्षेप से इनकार करते हुए, न्यायमूर्ति खानविल्कर, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने आदेश जारी किए। डॉ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय, AKTU लखनऊ द्वारा ऑफ़लाइन सेमेस्टर-अंतिम परीक्षा आयोजित करने के अपने निर्णय को साझा करने के बाद एक याचिका दायर की गई थी। छात्रों के एक समूह ने ऑफ़लाइन परीक्षा के विभिन्न पहलुओं पर बहस करते हुए शीर्ष अदालत में फैसले को चुनौती दी।
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ताओं कृष्ण कुमार और नंदनी गुप्ता द्वारा दायर याचिका में तर्क दिया गया था कि ऑफ़लाइन परीक्षा आयोजित करने का निर्णय वर्तमान परिस्थितियों में अनुकूल नहीं था। याचिका में आगे कहा गया है कि परीक्षा के लिए लगभग 4 लाख छात्र उपस्थित होंगे। यह बताया गया है कि ये छात्र देश के विभिन्न कोनों से ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेते हैं।
ऑफ़लाइन परीक्षाओं का संचालन करते हुए, इसने प्रतियोगिता की, छात्रों को यात्रा करने के लिए मजबूर किया और इस तरह COVID19 संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया। याचिकाकर्ताओं ने यह भी बताया कि दिल्ली विश्वविद्यालय और आईआईटी और एनआईटी जैसे शीर्ष विश्वविद्यालय ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच, हालांकि, आश्वस्त नहीं थी। जब एडवोकेट विपिन गुप्ता ने पीठ को यह तर्क देते हुए टिप्पणी की, "उनकी भविष्य की शिक्षा और रोजगार भी तब ऑनलाइन होंगे!"। जब वकील ने जवाब दिया कि परीक्षाएं ऑफ़लाइन हैं तो बेंच ने बताया कि यह व्यंग्य था।